ब्रेकिंग न्यूज़

Pahalgam Terror Attack: ढाबे वाले की गलती ने बचा ली 11 लोगों की जान, पहलगाम हमले में बाल-बाल बचे पर्यटकों आपबीती Bihar Politics: VIP ने सुपौल के छातापुर में चलाया सघन जनसंपर्क अभियान, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजीव मिश्रा हुए शामिल महागठबंधन की बैठक में CM फेस पर फिर चर्चा नहीं: तेजस्वी को जवाब नहीं सूझा, कहा-पिछली ही बैठक में सब तय हुआ था, होशियार लोग समझ रहे हैं Bihar Rain Alert: बिहार में बदलेगा मौसम का मिजाज, 26 से 30 अप्रैल तक होगी आंधी-बारिश Bihar Crime News: संत पॉल एकेडमी में महिला सफाईकर्मी के साथ रेप, स्कूल के शिक्षक पर जबरन दुष्कर्म करने का आरोप Bihar News: थाने का ड्राइवर ही निकला गांजा तस्कर, SP की नजरों में आने के बाद हुआ खुलासा Bihar News: बिहार के CRPF जवान की आत्महत्या से हड़कंप, बैरक में सर्विस रायफल से समाप्त की जीवन लीला PSL 2025 Broadcast Suspended: पाकिस्तान के खिलाफ एक और बड़ा फैसला, अब भारत में नहीं दिखेंगे पाक में होने वाले मैच Pahalgam Terrorist Attack: आतंकी हमले में मारे गये IB अफसर मनीष रंजन के परिजनों से मिली पवन सिंह की पत्नी, बोलीं..कायराना हरकत करने वालों को दें मुंहतोड़ जवाब Bihar News: बिहार के एक SDO को नहीं मिली राहत, DM की रिपोर्ट पर मिली थी सजा

नाबालिग से रेप के दोषी को 10 साल की कैद, 10 हजार जुर्माना

नाबालिग से रेप के दोषी को 10 साल की कैद, 10 हजार जुर्माना

27-Jun-2019 03:05 PM

By 7

WEST CHAMPARAN : पश्चिम चम्पारण के बथवरिया में मासूम बच्ची के साथ रेप के मामले में दोषी करार तारा यादव को कोर्ट ने 10 साल और 10 हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है. इस मामले में एडीजे 1 ने सुनवाई करते हुए तारा यादव को धारा 376 और पक्सो एक्ट में दोषी पाया था. इसके ऊपर आरोप सिद्ध होने के बाद आज फैसला की तारीख रखी गई थी. बता दें कि साल 2016 में जिले के बथवरिया थाना इलाके में एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप की वारदात को तारा यादव ने अंजाम दिया था. बथवरिया थाना में कांड संख्या 168/16 के रूप में मामला दर्ज किया गया था. एडीजे 1 डीएम त्रिपाठी की अदालत ने आज फैसले पर मुहर लगाई है. प्रभारी APP जितेन्द्र कुमार भारती ने जानकारी देते हुए बताया कि दोषी को अब 10 साल सलाखों के पीछे रहना होगा. साथ ही उसे 10 हजार रुपये जुर्माना भरने की भी फैसला सुनाई गई है. बगहा से दीपक की रिपोर्ट