1st Bihar Published by: FIRST BIHAR Updated Jun 01, 2026, 6:31:17 PM
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Nepal Travel Rules: भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने निगरानी बढ़ा दी है। अब बिना वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट या किसी अन्य वैध सरकारी पहचान पत्र के नेपाल सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में इंडो-नेपाल सीमा के गलगलिया बॉर्डर पर तैनात सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के जवानों को कड़े निर्देश जारी किए गए हैं।
जानकारी के अनुसार, भारत-नेपाल सीमा से प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन होता है। सुरक्षा कारणों और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से सीमा जांच को और सख्त कर दिया गया है। अब सीमा पार करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की पहचान और दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि केवल आधार कार्ड के आधार पर सीमा पार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नेपाल जाने या वहां से भारत आने वाले लोगों के पास वोटर आईडी, पासपोर्ट या अन्य मान्य पहचान पत्र होना अनिवार्य होगा। आवश्यक दस्तावेज नहीं होने पर संबंधित व्यक्ति को सीमा पार करने की अनुमति नहीं मिलेगी।
सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, हाल के दिनों में सुरक्षा संबंधी चुनौतियों और संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। जांच के दौरान संदिग्ध लोगों और गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही सीमा क्षेत्र में गश्त भी बढ़ा दी गई है।
प्रशासन ने आम लोगों, व्यापारियों, पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों से अपील की है कि नेपाल की यात्रा के दौरान अपने साथ वैध पहचान पत्र अवश्य रखें, ताकि जांच के समय किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि नए दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि यह व्यवस्था सीमा सुरक्षा को और मजबूत करने तथा अवैध आवागमन पर प्रभावी रोक लगाने में महत्वपूर्ण साबित होगी।