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25-Jun-2021 06:24 PM
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PATNA : बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है. शराबबंदी कानून को लागू किये लगभग पांच साल हो गए हैं लेकिन इसके बावजूद भी शराब तस्करी के मामले लगातार सामने आते रहे हैं. सूबे में शराब की तस्करी को रोकने के लिए राज्य सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है. राज्य में शराब तस्करी करने वालों के ऊपर सरकार अब दोहरी कार्रवाई की तैयारी कर रही है.
देश के दूसरे राज्यों से बिहार में शराब की तस्करी करने वालों धंधेबाजों पर पुलिस अब दोहरी कार्रवाई करेगी. बिहार में उनके ऊपर मद्य निषेध कानून के तहत एक्शन लिया जायेगा और साथ ही उनके गृह राज्य और जिले में भी उनके अपराध से जुड़ी रिपोर्ट भेजी जाएगी. ताकि पुलिस वहां भी कार्रवाई कर सके. जानकारी मिली है कि शराब की तस्करी पर नकेल कसने के लिए मद्य निषेध विभाग ने यह प्रस्ताव तैयार किया है.
गौरतलब हो कि जब से बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुआ है. तब से लगभग साढ़े चार हजार ऐसे शराब तस्करों को पकड़ा है, जो दूसरे राज्यों के हैं. ये शराब तस्कर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल और अरुणाचल प्रदेश जैसे बड़े राज्यों से बिहार में शराब की तस्करी करते हैं.
माना जा रहा है कि मद्य निषेध कानून के तहत गिरफ्तार कर तस्करों को जेल भेजा जाता है, मगर जेल से छूटने के बाद वे दोबारा शराब की तस्करी में जुट जाते हैं. ऐसे में विभाग ने तय किया है कि गिरफ्तारी के बाद चार्जशीट होते ही इसकी जानकारी उनके गृह राज्य और जिला पुलिस को दी जाएगी, ताकि उनकी पहचान उजागर हो सके.