Pahalgam Terror Attack: “तुम्हारे घर में घुसकर ऐसे आदमी को मारेंगे जो तुम्हारे लिए एक लाख के बराबर होगा”, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का पाकिस्तान के नाम संदेश Bihar Crime News: बेख़ौफ़ अपराधियों ने फाइनेंस कर्मी को बनाया अपना शिकार, तलाश में पुलिस लगातार कर रही छापेमारी PATNA: 3 दिन से गायब महिला की लाश झाड़ियों से बरामद, गले पर गहरे निशान से हत्या की आशंका Bihar Farmers: बिहार के इस जिले में कद्दू बेचकर मालामाल हो रहे किसान, यह तरीका अपनाकर दुगनी कर रहे कमाई जमुई और लखीसराय का कुख्यात अपराधी मुन्ना यादव गिरफ्तार, लंबे समय से पुलिस को थी तलाश नवादा में बस और बाइक की टक्कर में युवक की मौत, फुफेरा भाई घायल, नानी के घर जा रहे थे दोनों Caste Census: देश भर होगी जातीय जनगणना, सुपर कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला Pahalgam Terror Attack: “सरकार हमें विश्वास में लेकर आगे की योजना बताए”, कांग्रेस के जयराम रमेश के बयान पर लोगों ने दी मजेदार प्रतिक्रियाएं IPS Deven Bharti: कौन हैं देवेन भारती? फडणवीस ने बनाया मुंबई का नया पुलिस कमिश्नर, बिहार के इस जिले से रखते हैं ताल्लुक Bihar News: बिहार के इस जिले में जमीन के नीचे से प्रकट हुए भगवान विष्णु और बुद्ध, दर्शन के लिए जमा हुई भारी भीड़
31-Aug-2024 08:23 AM
By First Bihar
PATNA : बिहार सरकार और सामान्य प्रशासन विभाग के तरफ से अनुकंपा पर बहाली को लेकर एक नया दिशा निर्देश जारी किया गया है। अब इसी निर्देश के अनुसार अनुकंपा पर बहाली होगी। विभाग की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि बालिग होने के एक वर्ष के अंदर अनुकंपा पर नियोजन को लेकर दावा पेश करना होगा। अगर समय पर दावा पेश नहीं किया गया तो नौकरी मिलने में मुश्किल हो सकती है।
दरअसल, किसी सरकारी कर्मी की सेवा अवधि में मृत्यु के दौरान उसके नाबालिग आश्रित को किस तरह से अनुकंपा के आधार पर नियोजन हासिल होगा इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पष्टीकरण जारी किया है। यह बताया गया है कि सरकारी सेवक का आश्रित अगर नाबालिग है तो बालिग होने के एक वर्ष के अंदर उसे अनुकंपा पर नियोजन के लिए अपना दावा पेश करना होगा।
वहीं, इस संबंध में नियम का हवाला देते हुए कहा गया कि इस आशय का परिपत्र 30 अगस्त 2019 को जारी किया गया था। इसलिए इस तिथि के बाद बालिग होने वाले आश्रितों के संदर्भ में यह प्रविधान प्रभावी होगा। मृत सरकारी कर्मियों के नाबालिग आश्रित को बालिग़ होने के एक वर्ष के अंदर अनुकंपा पर नौकरी के लिए दावा करना होगा।
आपको बताते चलें कि सामान्य प्रशासन विभाग ने जो दिशा -निर्देश जारी करते हुए कहा कि आश्रित के नाबालिग होने की स्थिति में यदि आश्रित के माता पिता दोनों जीवित नहीं हों अथवा उसके जीवित माता या पिता (चाहे जैसी भी स्थिति हो) द्वारा सरकारी कर्मियों की मृत्यु के समय सरकारी सेवा की योग्यता नहीं है. ऐसे में नाबालिग आश्रित को बालिग होने के एक वर्ष के अंदर अनुकंपा पर नौकरी के लिए आवेदन करना होगा। विभाग ने पदाधिकारियों और कर्मियों को इसका अनुपालन करने का निदेश दिया है।