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पटना में 5वीं तक के सभी स्कूल बंद, इतने बजे तक ही चलेंगी 6 से 8वीं तक की कक्षाएं; DM ने जारी किया आदेश

Patna School News: पटना में भीषण गर्मी और लू को देखते हुए डीएम ने 5वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 26 मई तक बंद करने का आदेश दिया है। वहीं 6वीं से 8वीं तक की कक्षाएं सुबह 10:30 बजे तक ही चलेंगी।

1st Bihar Published by: FIRST BIHAR Updated May 21, 2026, 6:45:39 PM

Patna School News

प्रतिकात्मक तस्वीर - फ़ोटो Google

Patna School News: बिहार में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। तापमान में बढ़ोतरी के कारण स्कूली बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसको देखते हुए पटना में सभी निजी और सरकारी स्कूलों में 5वीं तक की कक्षाएं 26 मई तक बंद रहेंगी जबकि कक्षा 6 से 8वीं तक की कक्षाएं सुबह 10.30 बजे तक ही संचालित होंगी। पटना डीएम त्यागराजन एस.एम ने इसको लेकर आदेश जारी किए हैं।


दरअसल, पटना में अत्यधिक गर्मी के कारण बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पटना डीएम ने प्री-स्कूल एवं आँगनबाड़ी केन्द्रों सहित सभी विद्यालयों में कक्षा पांच तक की शैक्षणिक गतिविधियों को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाएं सुबह 10:30 बजे तक ही संचालित करने का निर्देश दिया गया है। 


जिलाधिकारी ने कहा है कि उपर्युक्त आदेश 22 मई, 2026 से 26 मई, 2026 तक लागू रहेगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (आईसीडीएस), सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों एवं अनुमंडल पदाधिकारियों को इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए निदेशित किया गया है।


न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, पटना की तरफ से जारी आदेश में कहा गया कि “जिले में रह रहे अधिक तापमान, विशेष रूप से दोपहर के समय पड़ रही भीषण गर्मी के कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। अतः मैं, डॉ० त्यागराजन एस.एम., जिला दण्डाधिकारी, पटना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत जिले के सभी निजी /सरकारी विद्यालयों (प्री-स्कूल एवं आँगनबाड़ी केन्द्रों सहित) में वर्ग-05 तक के कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियों पर पूर्णरूपेण एवं वर्ग-06 से वर्ग-08 तक के कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियों पर पूर्वा० 10:30 बजे के बाद प्रतिबंध लगाता हूँ। विद्यालय प्रबंधन को एतद् द्वारा निदेश दिया जाता है कि वे उल्लिखित आदेश के अनुरूप शैक्षणिक गतिविधियों को पुनर्निर्धारित करेंगे। उपर्युक्त आदेश दिनांक-22.05.2026 से 26.05.2026 तक लागू रहेगा”।