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Khan Sir : खान सर बनाम बिहार सरकार! FIR रद्द कराने हाईकोर्ट पहुंचे फैज़ल, इतने दिनों के अंदर सरकार को देना होगा इन सवालों का जवाब

"फायरिंग केस में घिरे खान सर ने अब पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। FIR रद्द करने और कोचिंग सेंटर फिर से खोलने की मांग की गई है। वहीं कोर्ट ने सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है।"

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Jun 10, 2026, 12:11:53 PM

Khan Sir : खान सर बनाम बिहार सरकार! FIR रद्द कराने हाईकोर्ट पहुंचे फैज़ल, इतने दिनों के अंदर सरकार को देना होगा इन सवालों का जवाब

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Khan Sir : चर्चित शिक्षक और खान ग्लोबल स्टडीज (KGS) के निदेशक खान सर उर्फ फैजल खान इन दिनों कानूनी चुनौतियों से घिरे हुए हैं। कोचिंग संस्थान परिसर में हुई फायरिंग और उसके बाद दर्ज एफआईआर के मामले में अब खान सर ने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने और बंद पड़े कोचिंग संस्थान को फिर से संचालित करने की अनुमति देने की मांग की है।


मामले की सुनवाई के दौरान पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से जवाब तलब किया है। अदालत ने राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब पूरे मामले पर सरकार की प्रतिक्रिया और अदालत का अगला रुख बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।


हाईकोर्ट में क्या है खान सर की मांग?

सूत्रों के अनुसार, खान सर की ओर से दाखिल क्रिमिनल रिट याचिका में कहा गया है कि उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर तथ्यों के अनुरूप नहीं है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। इसके साथ ही याचिका में यह भी अनुरोध किया गया है कि खान ग्लोबल स्टडीज को फिर से खोलने की अनुमति दी जाए ताकि हजारों छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो। खान सर का पक्ष है कि कोचिंग संस्थान में पढ़ने वाले छात्रों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है और संस्थान के बंद रहने से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को नुकसान हो रहा है।


अग्रिम जमानत मामले में मिली बड़ी राहत

दूसरी ओर, खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर पटना की निचली अदालत में पहले से सुनवाई चल रही है। इस मामले में सोमवार को हुई सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद मंगलवार को कोर्ट ने खान सर को बड़ी राहत प्रदान की।


अदालत ने उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इसका सीधा अर्थ यह है कि फिलहाल पुलिस खान सर को गिरफ्तार नहीं कर सकती। अदालत के इस फैसले को उनके लिए बड़ी कानूनी राहत माना जा रहा है।


20 जून तक मिली अंतरिम सुरक्षा

खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक फैजल खान की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए 20 जून तक अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है। साथ ही अदालत ने पुलिस को केस डायरी और अभियुक्त के आपराधिक इतिहास से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मामले की अगली सुनवाई 20 जून को होगी। उस दिन पुलिस द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों और दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर आगे का निर्णय लिया जाएगा।


फायरिंग कांड के बाद बढ़ी थी मुश्किलें

गौरतलब है कि खान ग्लोबल स्टडीज परिसर के बाहर हुई फायरिंग और उससे जुड़े विवाद के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया था। घटना के बाद जांच एजेंसियां सक्रिय हुईं और संस्थान की गतिविधियों पर भी सवाल उठने लगे। इसी क्रम में खान सर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हुई, जिसके बाद उन्होंने अग्रिम जमानत और अब हाईकोर्ट में राहत की गुहार लगाई है।


छात्रों और शिक्षा जगत की नजरें अदालत पर

खान सर बिहार ही नहीं बल्कि देशभर के लाखों प्रतियोगी छात्रों के बीच लोकप्रिय नाम हैं। ऐसे में उनके संस्थान से जुड़े इस विवाद पर छात्रों, अभिभावकों और शिक्षा जगत की नजरें टिकी हुई हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि हाईकोर्ट में राज्य सरकार क्या जवाब देती है और 20 जून को अग्रिम जमानत मामले में अदालत क्या फैसला सुनाती है। फिलहाल खान सर को गिरफ्तारी से राहत मिल चुकी है, लेकिन एफआईआर रद्द करने और कोचिंग संस्थान को दोबारा खोलने की मांग पर अंतिम फैसला अदालत की आगामी सुनवाई में ही सामने आएगा।