Train News: दानापुर-जोगबनी वंदे भारत एक्सप्रेस का किराया तय, बुकिंग शुरू; यहां देखें पूरी जानकारी कटिहार सदर अस्पताल में सांप के काटने से महिला की मौत, परिजनों ने डॉक्टरों पर लगाया लापरवाही का आरोप कायमनगर में महिला चौपाल: सोनाली सिंह ने सुनीं महिलाओं की समस्याएं, दी माई-बहिन मान योजना की जानकारी सनातन जोड़ो यात्रा के तीसरे चरण में उमड़ा जनसैलाब, राजकुमार चौबे बोले..बक्सर बन सकता है अयोध्या-काशी से भी आगे पैतृक गांव महकार में केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने सादगी से मनाया अपना बर्थडे, हम कार्यकर्ताओं ने दी जन्मदिन की बधाई IRCTC New Rule: 1 अक्टूबर से ऑनलाइन टिकट बुकिंग में बड़ा बदलाव, आधार को लेकर सामने आई नई बात; जानिए.. नया नियम IRCTC New Rule: 1 अक्टूबर से ऑनलाइन टिकट बुकिंग में बड़ा बदलाव, आधार को लेकर सामने आई नई बात; जानिए.. नया नियम बड़हरा से अजय सिंह की पहल पर अयोध्या के लिए रवाना हुआ 16वां जत्था, अब तक 2850 श्रद्धालु कर चुके रामलला के दर्शन Bihar News: बिहार में ससुराल जा रहे युवक की सड़क हादसे में मौत, दो महीने पहले हुई थी शादी Bihar News: बिहार में ससुराल जा रहे युवक की सड़क हादसे में मौत, दो महीने पहले हुई थी शादी
18-Jul-2023 08:00 PM
By First Bihar
DELHI: सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दिया है, जिसमें बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक के खिलाफ कोर्ट में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट से अपर मुख्य सचिव केके पाठक को बड़ी राहत मिली है। बिहार सरकार ने पटना हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। बता दें कि पूर्व की सुनवाई में जस्टिस पीवी बजंत्री की खंठपीठ ने एक अवमानना के मामले में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक के खिलाफ जमानतीय वारंट जारी किया था।
राज्य सरकार ने केके पाठक के समर्थन में पटना हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पटना हाईकोर्ट के जमानती वारंट पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। दरअसल हाई कोर्ट ने एक अवमानना मामले में सुनवाई के दौरान अपर मुख्य सचिव केके पाठक को सुनवाई के दौरान पेश न होने पर जमानती वारंट जारी किया था। पटना हाईकोर्ट में इस मामले पर अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी।