राष्ट्रीय सुरक्षा में चूक: पाकिस्तानी महिला से शादी छुपाने पर CRPF जवान बर्खास्त SAHARSA: बाइक की डिक्की से उच्चकों ने उड़ाए 5 लाख रुपये, CCTV में कैद हुई तस्वीर Bihar Education News: शिक्षा विभाग के इस महिला अधिकारी को मिला दंड, इस जुर्म में मिली सजा, जानें... Bihar News: न्यायमित्र के 2,436 पदों पर नियोजन की प्रक्रिया अंतिम चरण में, जल्द जारी होगी अंतिम मेधा सूची Bihar News: न्यायमित्र के 2,436 पदों पर नियोजन की प्रक्रिया अंतिम चरण में, जल्द जारी होगी अंतिम मेधा सूची Patna Crime News: पटना का कुख्यात उदय सम्राट रांची से अरेस्ट, जिले के Top10 अपराधियों में है शुमार Patna Crime News: पटना का कुख्यात उदय सम्राट रांची से अरेस्ट, जिले के Top10 अपराधियों में है शुमार Bihar News: सड़क किनारे गड्ढे में पलटा तेज रफ्तार ट्रैक्टर, हादसे में ड्राइवर की मौत; एक घायल CBSE 10th, 12th Result on DigiLocker: जल्द जारी होंगे CBSE 10वीं और 12वीं के नतीजे, DigiLocker से ऐसे रिजल्ट करें डाउनलोड CBSE 10th, 12th Result on DigiLocker: जल्द जारी होंगे CBSE 10वीं और 12वीं के नतीजे, DigiLocker से ऐसे रिजल्ट करें डाउनलोड
10-Jul-2020 07:51 PM
By
DELHI : बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार हुए शरजील इमाम को दिल्ली हाईकोर्ट से आज फिर बड़ा झटका लगा. देशद्रोह के आरोपी शरजील इमाम को हाईकोर्ट ने बेल देने से इंकार कर दिया. कोर्ट ने पुलिस को शरजील के खिलाफ जांच के लिए तीन महीने का और वक्त दे दिया है.
दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस वी कामेश्वर राव की सिंगल बेंच ने आज शरजील इमाम की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया. शऱजील इमाम ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर निचली अदालत के फैसले का विरोध किया था. दिल्ली की ट्रायल कोर्ट ने शऱजील इमाम के खिलाफ जांच के लिए और वक्त मांगा था. अदालत ने पुलिस को 90 दिन का और वक्त दिया था. शरजील इसके खिलाफ ही हाईकोर्ट गया था. लेकिन हाईकोर्ट ने उसे राहत देने से इंकार कर दिया.
File Image
दरअसल CRPC की धारा 167(2) के तहत अगर पुलिस न्यायिक हिरासत में लिये गये किसी आरोपी के खिलाफ 90 दिनों में चार्जशीट दायर नहीं कर पाती है तो कोर्ट उसे बेल दे देती है. शऱजील की गिरफ्तारी के 90 दिनों के भीतर उसके खिलाफ चार्जशीट दायर नहीं किया गया. हालांकि गिरफ्तारी के 88वें दिन पुलिस कोर्ट गयी थी और इसने आतंकवाद निरोधक कानून की धाराओं के आरोपी शरजील इमाम के खिलाफ जांच पूरी करने के लिए और समय मांगा था. कोर्ट ने पुलिस को समय दे दिया था. शरजील ने इसके खिलाफ ही हाईकोर्ट में अपील कर अपने लिए जमानत की मांग की थी.
File Image
देशद्रोह का आरोपी है शऱजील इमाम
बिहार के जहानाबाद का निवासी शऱजील इमाम शाहीन बाग के प्रदर्शन का मास्टर माइंड था. उस पर आरोप है कि CAA के खिलाफ उसने देश भर में राष्ट्र विरोधी कारनामों को अंजाम देने की साजिश रची थी. पिछले 25 जनवरी को उसका वीडियो वायरल हुआ था जिसमें शरजील भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को देश से अलग करने की बात कर रहा था. इसके बाद ही उसके खिलाफ दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में केस दर्ज हुआ. दिल्ली पुलिस की टीम ने उसे 28 जनवरी को बिहार के जहानाबाद के काको से गिरफ्तार किया था.