Train News: दानापुर-जोगबनी वंदे भारत एक्सप्रेस का किराया तय, बुकिंग शुरू; यहां देखें पूरी जानकारी कटिहार सदर अस्पताल में सांप के काटने से महिला की मौत, परिजनों ने डॉक्टरों पर लगाया लापरवाही का आरोप कायमनगर में महिला चौपाल: सोनाली सिंह ने सुनीं महिलाओं की समस्याएं, दी माई-बहिन मान योजना की जानकारी सनातन जोड़ो यात्रा के तीसरे चरण में उमड़ा जनसैलाब, राजकुमार चौबे बोले..बक्सर बन सकता है अयोध्या-काशी से भी आगे पैतृक गांव महकार में केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने सादगी से मनाया अपना बर्थडे, हम कार्यकर्ताओं ने दी जन्मदिन की बधाई IRCTC New Rule: 1 अक्टूबर से ऑनलाइन टिकट बुकिंग में बड़ा बदलाव, आधार को लेकर सामने आई नई बात; जानिए.. नया नियम IRCTC New Rule: 1 अक्टूबर से ऑनलाइन टिकट बुकिंग में बड़ा बदलाव, आधार को लेकर सामने आई नई बात; जानिए.. नया नियम बड़हरा से अजय सिंह की पहल पर अयोध्या के लिए रवाना हुआ 16वां जत्था, अब तक 2850 श्रद्धालु कर चुके रामलला के दर्शन Bihar News: बिहार में ससुराल जा रहे युवक की सड़क हादसे में मौत, दो महीने पहले हुई थी शादी Bihar News: बिहार में ससुराल जा रहे युवक की सड़क हादसे में मौत, दो महीने पहले हुई थी शादी
14-Aug-2023 01:33 PM
By First Bihar
PATNA : जातीय गणना पर आज सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि - इस मामले में बिना दोनों पक्षों को सुने हुए कोई आदेश नहीं जारी किया जा सकता है। इस लिहाजा अब इस मामले पर अगली सुनवाई शुक्रवार यानी 18 अगस्त को की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर दाखिल की गई दूसरी कई याचिकाएं भी 18 अगस्त को सूचीबद्ध हैं। इसलिए सभी मामले को एक साथ उसी दिन सुनेंगे। इससे पहले इस मामले में याचिकाकर्ता सर्वेक्षण पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी।
दरअसल, पटना हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ एनजीओ 'एक सोच एक प्रयास' की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट से फैसले के बाद सरकार ने जातीय गणना का बचा काम पूरा करने के आदेश दिए थे। जो लगभग पूरा हो चुका है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि जाति आधारित जनगणना कराने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है। लेकिन इसे राज्य सरकार करवा रही है जो कि नियम के विरुद्ध है। हालांकि, बिहार सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैवियट अर्जी दाखिल कर रखी है।
मालूम हो कि, एक अगस्त को पटना हाईकोर्ट ने जातीय गणना को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि सरकार चाहे तो गणना करा सकती है। इसके तुरंत बाद नीतीश सरकार ने जातीय गणना को लेकर आदेश जारी कर दिया था। सरकार ने सभी जिलों के डीएम को आदेश दिया कि हाईकोर्ट के फैसले के आलोक में जातीय गणना के बचे काम पूरा करें।
आपको बताते चलें कि, बिहार में जातीय गणना की शुरुआत सात जनवरी से हुई थी। प्रथम चरण का सर्वेक्षण पुरा हो चुका था। इसके बाद दूसरे फेज का काम 15 अप्रैल से शुरू किया गया था। दूसरा चरण का काम 15 मई तक चलता लेकिन, चार मई को पटना हाईकोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी थी। जिसके बाद इस पर रोक लगा दिया गया था लेकिन अब इस मामले में पटना हाईकोर्ट ने वापस से जातीय गणना करवाने की मंजूरी दे दी है।