Bihar News: राज्य में बनेंगे 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट, न्याय की व्यवस्था अब तुरंत; खौफ में अपराधी Bihar Monsoon: मानसून का इंतजार हुआ ख़त्म, मौसम विभाग ने आंधी-तूफान और भीषण बारिश को लेकर जारी किया अलर्ट वैशाली में कोचिंग जा रही छात्रा से छेड़खानी, केस वापस लेने का दबाव, पूरे परिवार को जान से मारने की दी धमकी पुल निर्माण के दौरान मिट्टी धंसने से 10 वर्षीय किशोर की दर्दनाक मौत, बकरी चराने के दौरान हादसा BIHAR: निषाद आरक्षण पर राजनीति तेज, VIP ने BJP पर जनता को बरगलाने का लगाया आरोप मुजफ्फरपुर में बेपटरी हुई मालगाड़ी, बाल-बाल बचा रेल कर्मी, ट्रेनों का परिचालन बाधित Bihar News: नहाने के दौरान डूबने से दो लड़कियों की मौत, दादा को खाना पहुंचाने गई थीं दोनों बच्चियां आरा में 22 जून को 'संत सम्मेलन' का आयोजन, जन जागरण सेवा कल्याण संस्थान का कार्यक्रम JDU विधायक के भांजे की हत्या का खुलासा, मुख्य आरोपी गिरफ्तार, प्रॉपर्टी के लिए छोटे भाई ने घटना को दिया था अंजाम Bihar News: काली कमाई से अकूत संपत्ति बनाने वाले अपराधियों की खैर नहीं, इस नए कानून को हथियार बनाएगी बिहार पुलिस
09-May-2024 08:18 PM
By HARERAM DAS
BEGUSARAI: इंस्पेक्टर कहेगा तो निर्दोष को जेल भेज दोगे। बेगूसराय कोर्ट ने तल्ख अंदाज में अनुसंधानकर्त्ता दारोगा की जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा.. तुम्हारे खिलाफ भी एफआईआर हो सकती है डीजीपी पटना को यदि लिखकर भेज दूं.. मानवाधिकार जानते हो मानवाधिकार को लिख दूं? तुम्हारी गलती के कारण 8 महीने से एक गूंगा व्यक्ति मोबाइल चोरी के झूठे इल्जाम में जेल में बंद है। जेल में बंद गूंगा व्यक्ति की पत्नी भी गुंगी है, दो छोटे-छोटे बच्चे हैं और गांव समाज में भीख मांग कर किसी तरह जिन्दगी जी रहे हैं। इसका भी अंदाजा है तुम्हें, तुमने कितना बड़ा गुनाह किया है, यह तल्ख अंदाज बेगूसराय जिले के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार के थे..
जो जेल बंद आरोपित भगवानपुर थाना के तेलन जोकिया निवासी राजीव सहनी की नियमित जमानत आवेदन 470/24 की सुनवाई कर रहे थे। न्यायाधीश ने केस डायरी दारोगा को देकर कहा कि केस डायरी पढ़ कर बताओ इसके खिलाफ क्या साक्ष्य है। दारोगा न्यायाधीश के तल्ख अंदाज को देखकर सकते में आ गया और उसने धीरे से कहा कि इंस्पेक्टर साहब ने सुपरविजन में डायरेक्शन दिया कि इसके खिलाफ चार्जशीट करो यह सुनते ही न्यायाधीश ने कहा कि इंस्पेक्टर किसी को गला काटने कहेगा तो गला काट दोगे।
अगर आपके पास इसके खिलाफ सबूत नहीं था तो कैसे न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दिया। न्यायाधीश ने दारोगा को कहा की केस डायरी का पारा 55 पढ़ो जिसमें सुपरविजन में लिखा है कि घटना अज्ञात के विरुद्ध सत्य प्रतीत होती है। कोर्ट ने दरोगा को फटकार लगाने के बाद कहां की कानून के अंदर काम करो हम यहां इंसाफ करने के लिए बैठे हुए हैं हम किसी के साथ ना इंसाफी होने नहीं देंगे। जमानत आवेदन पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने आरोपित को जमानत दे दी।
बता दें कि भगवानपुर थाना अंतर्गत सूची का गुड़िया देवी ने एक मुकदमा भगवानपुर थाना कांड संख्या 287 /23 दर्ज कराई थी ।सूचिका ने अपने मुकदमा में बताया था कि अज्ञात चोरों के द्वारा उसके घर में चोरी कर ली गई है। इसी मुकदमे में आरोपित राजीव सहनी को 8 महीना पूर्व अनुसंधानकर्त्ता द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था और उसके खिलाफ आरोप पत्र भी न्यायालय में समर्पित कर दिया है।