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Bihar News: एक ही होल्डिंग में अलग-अलग नाम से चाहिए बिजली कनेक्शन? तैयार रखें ये दस्तावेज..

Bihar News: बिहार में मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता राहत योजना के तहत एक होल्डिंग में अलग-अलग नाम से बिजली कनेक्शन के लिए ये दस्तावेज जरुरी, नियम तोड़ने पर भुगतना होगा परिणाम...

Bihar News
प्रतीकात्मक
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Deepak KumarDeepak Kumar|
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Bihar News: बिहार में मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता राहत योजना के तहत लागू 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना ने उपभोक्ताओं को राहत दी है लेकिन एक होल्डिंग में अलग-अलग नाम से कनेक्शन लेने के लिए कुछ सख्त नियम लागू किए गए हैं। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (SBPDCL) और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (NBPDCL) ने दुरुपयोग रोकने के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। एक ही परिसर में पिता, भाई या अन्य परिजनों के नाम पर अलग कनेक्शन लेने के लिए कोर्ट से निबंधित बंटवारानामा जमा करना अनिवार्य है। बिना वैध दस्तावेज के आवेदन स्वीकार नहीं होंगे और गड़बड़ी पाए जाने पर कनेक्शन रिजेक्ट हो सकता है।


वहीं, किराएदारों के लिए भी नियम सख्त हैं। अपने नाम से कनेक्शन लेने के लिए मकान मालिक के साथ नोटरीकृत इकरारनामा जमा करना होगा। इसके बाद बिजली विभाग स्थल जांच करेगा, जिसमें परिसर की स्थिति और दस्तावेजों की वैधता की पुष्टि होगी। यदि जांच में कोई अनियमितता मिलती है तो आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। बिहार विद्युत विनियामक आयोग के नियमों के तहत एक परिसर में एक व्यक्ति के नाम पर केवल एक कनेक्शन ही स्वीकार्य है, जब तक कि बंटवारा कोर्ट द्वारा प्रमाणित न हो। यह नियम योजना के दुरुपयोग को रोकने के लिए लागू किया गया है।


मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता राहत योजना के तहत 125 यूनिट तक बिजली खपत पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। यह लाभ शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए है। यदि खपत 125 यूनिट से अधिक होती है तो अतिरिक्त यूनिट पर ग्रामीण क्षेत्रों में 2.45 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 5.52 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिल लगेगा। स्मार्ट/प्रीपेड मीटर वालों को 125 यूनिट की राशि अगले महीने क्रेडिट की जाएगी। बकाया बिल वाले उपभोक्ताओं को पहले बकाया चुकाना होगा, वरना लाभ नहीं मिलेगा।


नए कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन NBPDCL (nbpdcl.co.in) या SBPDCL (sbpdcl.co.in) की वेबसाइट पर “New Connection” सेक्शन में करना होगा। जरूरी दस्तावेजों में आधार कार्ड, राशन कार्ड, बंटवारानामा/इकरारनामा और संपत्ति के कागजात शामिल हैं। आवेदन के बाद स्थल जांच और मीटर स्थापना में 15-30 दिन लग सकते हैं। बिहार सरकार ने बकाया बिल माफी की कोई घोषणा नहीं की है और बिजली चोरी पर जुर्माना व मुकदमे का भी प्रावधान है। उपभोक्ता अपने बिल की स्थिति “Quick Bill Payment” सेक्शन में उपभोक्ता नंबर (CA Number) डालकर चेक कर सकते हैं।

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Deepak Kumar

FirstBihar न्यूज़ डेस्क

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