ब्रेकिंग न्यूज़

Patna News: पटना के बेकाबू कार गंगा नदी में गिरी, बाल-बाल बची पति-पत्नी की जान; वीडियो वायरल Patna News: पटना के बेकाबू कार गंगा नदी में गिरी, बाल-बाल बची पति-पत्नी की जान; वीडियो वायरल Bihar News: ड्यूटी के दौरान रील बनाना पड़ा भारी, महिला दारोगा समेत बिहार पुलिस के पांच जवानों पर गिरी गाज Bihar Politics: ‘दिसंबर से बुजुर्गों को दो हजार पेंशन, नाबालिग बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा’ प्रशांत किशोर का बड़ा एलान Bihar Politics: ‘दिसंबर से बुजुर्गों को दो हजार पेंशन, नाबालिग बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा’ प्रशांत किशोर का बड़ा एलान Bihar Viral Video: मिसिर जी तू त बाड़अ बड़ा ठंडा.. बिहार के बीजेपी नेता की गोद में जा बैठी आर्केस्ट्रा गर्ल, वीडियो हुआ वायरल Bihar News: पुनौराधाम सीता मंदिर के लिए 812 करोड़ का ग्लोबल टेंडर जारी, इस महीने होगा शिलान्यास Bihar News: पुनौराधाम सीता मंदिर के लिए 812 करोड़ का ग्लोबल टेंडर जारी, इस महीने होगा शिलान्यास Bihar News: कैथी लिपि के अभिलेखों का देवनागरी में होगा अनुवाद, बिहार सरकार और भाषिणी के बीच हुआ करार Bihar News: कैथी लिपि के अभिलेखों का देवनागरी में होगा अनुवाद, बिहार सरकार और भाषिणी के बीच हुआ करार

Bihar News: बिहार की कोर्ट ने थानेदार पर लगाया 10 हजार का जुर्माना, SSP से मांगा जवाब; मामला जानकर दंग रह जाएंगे

Bihar News: मुजफ्फरपुर में कोर्ट ने सड़क हादसे के एक मामले में बीमा कंपनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर मिठनपुरा थानेदार पर 10 हजार का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने एसएसपी से इस मामले में रिपोर्ट भी तलब की है।

Bihar News

04-Jul-2025 02:47 PM

By FIRST BIHAR

Bihar News: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक सड़क हादसे से जुड़े मामले में कोर्ट ने आदेश की अवहेलना करने पर मिठनपुरा थानाध्यक्ष पर 10,000 का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने यह कार्रवाई एक निजी बीमा कंपनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर की है।


मामला कुढ़नी थाना क्षेत्र के मादापुर गांव के सुरेश साह की 25 फरवरी 2015 को सड़क दुर्घटना में हुई मौत से जुड़ा है। मृतक की पत्नी चिंता देवी ने मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में मुआवजे की मांग की थी। ट्रिब्यूनल ने पीड़िता को 17,51,940 का मुआवजा देने का आदेश दिया था।


हालांकि, बीमा कंपनी ने आदेश का पालन नहीं किया। इसके बाद कोर्ट ने 11 सितंबर 2023 को कंपनी की क्लब रोड स्थित शाखा की संपत्ति अटैच करने का आदेश मिठनपुरा थाना प्रभारी को दिया था। मगर आदेश के बावजूद थाना प्रभारी ने कोई कार्रवाई नहीं की।


इस लापरवाही पर जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-13 दशरथ मिश्रा की अदालत ने थानाध्यक्ष पर 10 हजार का जुर्माना लगाया है। यह राशि बिहार पीड़िता प्रतिकर कोष में जमा कराई जाएगी। साथ ही कोर्ट ने एसएसपी मुजफ्फरपुर से इस मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी तलब की है।