ब्रेकिंग न्यूज़

Life Style: जब उम्मीद बाकी हो, तो कोशिशें चमत्कार कर सकती हैं; जानिए... राजा की कहानी परमानंदपुर पंचायत में VIP नेता संजीव मिश्रा का जनसंपर्क अभियान, बोले..अब गांव की सरकार गांव के लोगों के हाथ में होनी चाहिए Road Accident: आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे सड़क हादसे में बिहार के युवक की मौत, बिजनेस के सिलसिले में गए थे दिल्ली Bihar Crime News: दरभंगा में आधी रात भीषण डकैती, परिवार को बंधक बना बदमाशों ने की जमकर लूटपाट Bihar News: नाबालिग से गैंगरेप मामले में 8 दोषियों को उम्रकैद, 5 लाख मुआवजे का भी आदेश Bihar Crime News: शॉपिंग सेंटर के मालिक पर फायरिंग, बाइक पर सवार होकर आए थे बदमाश Bihar Crime News: 45 वर्षीय की निर्मम हत्या से मची सनसनी, क्रूरता की सभी हदें पार Small Business Ideas: नौकरी की कमाई काफी नहीं? कम निवेश में शुरू करें ये शानदार बिजनेस US Attacks Iran: ईरान-इजरायल जंग में कूदा अमेरिका, 3 परमाणु साइट्स पर बरसाए बंकर बस्टर बम Tejas MK1A: भारतीय वायुसेना में जल्द शामिल होगा 'देशी राफेल', खूबी जान अमेरिकी वैज्ञानिक भी हुए हैरान

ट्रेन से गिरकर मौत पर पटना HC का बड़ा फैसला, मृतक के परिजन को मिलेंगे लाखों रुपए

ट्रेन से गिरकर मौत पर पटना HC का बड़ा फैसला, मृतक के परिजन को मिलेंगे लाखों रुपए

09-Aug-2024 09:38 AM

By First Bihar

PATNA : देश के अंदर आए दिन ट्रेन से गिरकर मौत की खबरें निकल कर सामने आती रहती है। इसी कड़ी में अब एक ताजा मामला पटना हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। जहां ट्रेन से गिरकर होने वाली मौतों के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। इस आदेश से आमजनों को बड़ी राहत मिलेगी। कोर्ट ने ऐसे मामलों में आठ लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।


कोर्ट ने कहा कि किसी भी सूरत में आठ लाख रुपये से कम का मुआवजा नहीं मिलेगा। न्यायमूर्ति सुनील दत्त मिश्रा की एकलपीठ ने शत्रुघ्न साहू की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। बिहार में ट्रेन से गिर कर मौत की घटनाएं अक्सर होती रहती है। कोर्ट ने रेल मंत्रालय की ओर से जारी गजट अधिसूचना 22 दिसम्बर 2016 का हवाला देते हुए कहा कि मुआवजा को लेकर उत्पन्न भ्रम को समाप्त करने के लिए मुआवजा राशि को बढ़ाकर आठ लाख रुपये कर दिया गया है। 


कोर्ट ने रेलवे दावा न्यायाधिकरण आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि यदि ब्याज सहित मुआवजा राशि 8 लाख रुपये से कम है तो उसे कम से कम आठ लाख रुपये का मुआवजा देना होगा। कोर्ट को बताया गया कि आवेदक के पुत्र ने एक जून 2014 को गया जंक्शन जाने के लिए गाड़ी संख्या 53608 की द्वितीय श्रेणी का टिकट खरीदा था।


लेकिन, अनुग्रह नारायण रोड रेलवे स्टेशन से टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ा पर यात्रियों की धक्का-मुक्की के कारण वह चलती ट्रेन से गिर गया। ट्रेन से गिरने के चलते बिपुल साव गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल अनुग्रह नारायण लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उसके बाद मृतक के पिता ने मुआवजा राशि के लिए पटना स्थित रेलवे दावा न्यायाधिकरण में केस दायर किया।


अब न्यायाधिकरण ने आवेदक के अविवाहित पुत्र की मृत्यु पर 4 लाख रुपये का मुआवजा 12 प्रतिशत सालाना साधारण ब्याज के साथ देने का आदेश दिया। इस आदेश पर रेलवे ने पुनर्विचार अर्जी दायर कर ब्याज को चुनौती दी। न्यायाधिकरण ने अपने पूर्व के फैसला में संशोधन करते हुए 6 प्रतिशत साधारण ब्याज देने का आदेश दिया, जिसे आवेदक ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने आवेदक और रेलवे की ओर से पेश दलीलों को सुनने के बाद यह फैसला दिया।