मुजफ्फरपुर: पशु व्यवसायी से लूट का आरोपी 24 घंटे में गिरफ्तार, कैश भी बरामद सरैया बाजार से अयोध्या के लिए 17वां जत्था रवाना, अजय सिंह का हुआ जोरदार स्वागत Bihar News: ‘परिवार बचाओ, संपत्ति बचाओ यात्रा पर निकले हैं तेजस्वी’ रोहित कुमार सिंह का बड़ा हमला Bihar News: ‘परिवार बचाओ, संपत्ति बचाओ यात्रा पर निकले हैं तेजस्वी’ रोहित कुमार सिंह का बड़ा हमला बड़हरा में माई-बहन सम्मान योजना को मिला जबरदस्त समर्थन, 50 हज़ार से अधिक फॉर्म जमा Traffic Challan: माफ होंगे 12.93 लाख गाड़ियों के चालान, वाहन मालिकों को मिली बड़ी राहत Traffic Challan: माफ होंगे 12.93 लाख गाड़ियों के चालान, वाहन मालिकों को मिली बड़ी राहत Bihar Politics: बिहार में विधायकों की कथित खरीद-फरोख्त का मामला, BJP एमएलए से EOU ने तीन घंटे तक की पूछताछ; अब JDU विधायक की बारी Bihar Politics: बिहार में विधायकों की कथित खरीद-फरोख्त का मामला, BJP एमएलए से EOU ने तीन घंटे तक की पूछताछ; अब JDU विधायक की बारी मोतिहारी के इन सरकारी स्कूलों में 'चवन्नी' का काम नहीं और BSEIDC से करोड़ों की अवैध निकासी ! खुलासे के बाद भी भुगतान को लेकर 'पटना' भेजी जा रही सैकड़ों फाइल
30-Oct-2023 02:03 PM
By First Bihar
DELHI: बिहार के बी-एड अभ्यर्थियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस की बेंच ने शिक्षक भर्ती रिजल्ट पर रोक लगाने की रिट याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। आगामी 3 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करेगा।
दरअसल, बिहार में हुई शिक्षक बहाली परीक्षा का रिजल्ट प्रकाशित होने के बाद रिजल्ट पर रोक लगाने की मांग करते हुए बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ और अन्य ने सुप्रीम कोर्ट मे रिट याचिका दाखिल की है। आरोप है कि सरकार के नोटिफिकेशन में कुछ ऐसा नहीं था कि उन लोगों को प्रारंभिक में मौका नहीं दिया जाएगा लेकिन सरकार ने बीच में नियमों में बदलाव कर दिया। जिसको लेकर शिक्षक संघ और अन्य ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
याचिकाकर्ता दीपांकर गौरव की ने शीर्ष अदालत से अपील की है कि शिक्षक बहाली में बीएड योग्यता धारियों को मौका अवश्य मिलना चाहिए। रिट याचिका पेंडिंग होने के बावजूद बीपीएससी ने बीएड अभ्यर्थियों के साथ धोखा किया है। बीएड और डीएलएड का एक साथ रिजल्ट प्रकाशित किया जाना चाहिए था। बता दें कि इस याचिका पर बीते 20 अक्टूबर को ही चीफ जस्टिस की बेंच में सुनवाई होनी थी, लेकिन छुट्टियों के कारण 30 अक्टूबर को सुनवाई की गई।इस मामले पर अगली सुनवाई 3 नवंबर को होगी।