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पटना में हीटवेव का असर: क्लास 8 तक के स्कूलों का भी समय बदला, अब इतने बजे तक ही चलेंगी कक्षाएं

Patna में भीषण गर्मी और हीटवेव के चलते डीएम ने कक्षा 8 तक के स्कूलों के समय में बदलाव किया है। 22 से 25 अप्रैल तक क्लास 5 तक 11:30 बजे और 6-8 तक 12:30 बजे तक ही कक्षाएं चलेंगी।

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Apr 21, 2026, 4:04:18 PM

बिहार न्यूज

पटना डीएम का आदेश - फ़ोटो सोशल मीडिया

PATNA: पटना में पड़ रही भीषण गर्मी और हीटवेव के कारण क्लास 8 तक के सभी स्कूलों के समय में बदलाव तो किया गया है। सभी सरकार और निजी स्कूलों में कक्षा 5 तक क्लास अब साढ़े 11 तक ही संचालित होंगे। जबकि 6 से 8 वीं तक की कक्षाएं साढ़े 12 बजे तक ही संचालित किये जाएंगे। यह आदेश 22 अप्रैल से 25 अप्रैल तक लागू रहेगा। पटना के जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने यह आदेश जारी किया है। 


जारी निर्देश के अनुसार, जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में पहली से पांचवीं कक्षा, प्री-प्राइमरी और आंगनबाड़ी केंद्रों की कक्षाएं अब दोपहर 11:30 बजे के बाद नहीं चलेंगी। यानी इन कक्षाओं के छात्रों की छुट्टी 11:30 बजे तक करना अनिवार्य होगा। हालांकि, इससे ऊपर की कक्षाओं के लिए भी आदेश जारी कर दिया गया है। क्लास 6 से 8 तक की कक्षाओं की छुट्टी 12:30 बजे तक करना अनिवार्य किया गया है।  


यह आदेश 22 अप्रैल से 25 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि दोपहर के समय बढ़ते तापमान और भीषण गर्मी को देखते हुए बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले संभावित दुष्प्रभाव को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है।


राजधानी पटना में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है और मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ने की संभावना जताई है। ऐसे में हीटवेव का खतरा भी बढ़ गया है। यदि स्थिति और गंभीर होती है, तो आगे भी कक्षाओं के समय में भी बदलाव किया जा सकता है या स्कूलों में छुट्टियां घोषित की जा सकती हैं।


गौरतलब है कि 6 अप्रैल से ही बिहार के सरकारी स्कूलों का संचालन सुबह की पाली में किया जा रहा है, जिनकी टाइमिंग सुबह 6:30 बजे से दोपहर 12:20 बजे तक है। हालांकि, कई निजी स्कूल अब तक दोपहर बाद भी कक्षाएं चला रहे थे। डीएम के नए आदेश के बाद अब सभी स्कूलों को इसका पालन करना होगा, जिससे खासकर छोटे बच्चों को राहत मिलेगी।

वही बिहार के मुंगेर जिले में भी बढ़ती गर्मी और हीटवेव के प्रभाव को देखते हुए जिला दंडाधिकारी निखिल धनराज निपाणिकर ने बड़ा निर्णय लिया है। जारी आदेश के अनुसार, अब जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा 5 तक की पढ़ाई दोपहर 12:30 बजे के बाद नहीं होगी।


यह निर्देश प्री-स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों पर भी लागू किया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। आदेश 22 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक प्रभावी रहेगा। साथ ही, सभी स्कूल प्रबंधन को अपने-अपने संस्थानों के समय को नए निर्देश के अनुसार पुनर्निर्धारित करने का निर्देश दिया गया है, ताकि छात्र-छात्राओं को भीषण गर्मी से राहत मिल सके।