Caste Census: देश भर होगी जातीय जनगणना, सुपर कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला Pahalgam Terror Attack: “सरकार हमें विश्वास में लेकर आगे की योजना बताए”, कांग्रेस के जयराम रमेश के बयान पर लोगों ने दी मजेदार प्रतिक्रियाएं IPS Deven Bharti: कौन हैं देवेन भारती? फडणवीस ने बनाया मुंबई का नया पुलिस कमिश्नर, बिहार के इस जिले से रखते हैं ताल्लुक Bihar News: बिहार के इस जिले में जमीन के नीचे से प्रकट हुए भगवान विष्णु और बुद्ध, दर्शन के लिए जमा हुई भारी भीड़ Purvanchal Expressway: पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे लिंक हाईवे का निर्माण तेज, इस महीने तक NH-922 से जुड़ जाएगा बक्सर; जाम से मिलेगी रहत पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह को मिली पैरोल, पोती की शादी में होंगे शामिल Bihar News: सुबह-सुबह शराब पीकर स्कूल पहुंच गए हेडमास्टर साहब, घंटों चला ड्रामा, फिर हुई पुलिस की एंट्री BIHAR POLICE : पटना जिले में इस जगह STF और अपराधियों के बीच मुठभेड़, जमकर चली गोलियां;इलाके में हडकंप Bihar Teacher News: शिक्षा विभाग ने जारी किए 825 करोड़ रू, शिक्षकों के खाते में जाएगी राशि.... Bihar Education News: शिक्षा विभाग की महिला IAS अफसर कल से छुट्टी पर, इस अधिकारी को मिला जिम्मा....
17-Aug-2024 01:07 PM
By First Bihar
रेरा ने राज्य के चार प्रमोटर के खिलाफ वारंट जारी करने का आदेश दिया है। इनलोगों पर आरोप है कि इन्होंने रेरा के आदेश का पालन नहीं किया था। जिसके बाद प्रमोटर की ओर से शिकायत करने वालों का इंटरेस्ट समेत पैसा नहीं लौटाया गया था। इतना ही जब इस मामले की सुनवाई हुई तो कोई भी प्रमोटर नहीं दिखे थे। उनके तरफ से कोई जवाब भी दाखिल नहीं किया गया था।इसके बाद अब इसी को लेकर वारंट जारी किया गया है।
यह वारंट रेरा के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह, सदस्य एसडी झा की संयुक्त पीठ ने आदेश जारी किया है। इन चार मामलों में राजीव शर्मा बनाम पाटली ग्राम बिल्डर्स, रेनू देवी बनाम पाटलिग्राम, संजीव कुमार बनाम लखन होम्स, ममता कुमारी बनाम शशिकांत जैसकौन इंटरबिल्ट शामिल हैं।
रेरा के अनुसार, शिकायतकर्ता राजीव शर्मा और रेणु देवी ने अलग-अलग मामलों में पाटलीग्राम बिल्डर्स के विरुद्ध पैसे वापस करने को लेकर शिकायत वाद दायर किया था। प्राधिकरण ने राजीव को ब्याज के साथ 20 लाख 87 हजार 176 रुपये, जबकि रेणु देवी को ब्याज के साथ 16 लाख 80 हजार रुपये 60 दिनों के अंदर वापस करने का आदेश दिया था, मगर बिल्डर की ओर से सुनवाई के दौरान कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया।
इसी तरह ममता कुमारी की शिकायत पर शशिकांत जैसकौन इंटरबिल्ड लिमिटेड को पांच लाख 34 हजार रुपये 60 दिनों में वापस करने का आदेश पारित किया गया था। वहीं, संजीव कुमार की शिकायत पर लखन होम्स को 16 लाख 80 हजार 60 दिनों में वापस करने का आदेश पारित किया गया था मगर इन दोनों मामलों में भी प्रोमोटर के द्वारा कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया।
मगर बिल्डर की ओर से सुनवाई के दौरान कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया। इसी तरह ममता कुमारी की शिकायत पर शशिकांत जैसकौन इंटरबिल्ड लिमिटेड को पांच लाख 34 हजार रुपये 60 दिनों में वापस करने का आदेश पारित किया गया था।
वहीं, संजीव कुमार की शिकायत पर लखन होम्स को 16 लाख 80 हजार 60 दिनों में वापस करने का आदेश पारित किया गया था मगर इन दोनों मामलों में भी प्रोमोटर के द्वारा कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया। रेरा के शो-काज नोटिस का जवाब नहीं देने पर तीनों बिल्डरों के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया गया है।