Bihar News: पहली पत्नी के रहते बिहार पुलिस चालक ने की दूसरी शादी, दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज Bihar Assembly Election 2025: बिहार चुनाव 2025 से पहले NDA घटक दलों की सियासी हलचल तेज, चिराग और कुशवाहा करेंगे शक्ति प्रदर्शन Bihar Crime News: भरी पंचायत में बेटे ने पिता को उतारा मौत के घाट, छापेमारी जारी Bihar News: बिहार में यहां खुलेगा भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र, वन विभाग ने शुरू की तैयारी Bihar Crime News: बाढ़ में गैंगवार, 20 राउंड फायरिंग में 2 को लगी गोली Road Accident: मक्का लोड पिकअप दुर्घटनाग्रस्त, 5 की मौत; 20 घायल Patna Metro: पटना मेट्रो में बिना पढ़े-लिखे लोग भी कर सकेंगे सफर, जानें... क्या है खास सुविधा जो बनाएगी यात्रा आसान NEET UG 2025: नीट यूजी 2025 की काउंसिलिंग शुरू, बिहार में MBBS की 1490 और BDS की 140 सीटें उपलब्ध Bihar News: नहाने गए 7 वर्षीय मासूम पर मगरमच्छ का हमला, मौत Bihar News: शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, बिहार के 31 हजार से ज्यादा स्कूलों में होगा यह नया काम
12-Dec-2019 04:27 PM
By
DELHI: इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट से आ रही है. सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के राम मंदिर को लेकर दायर सभी 18 पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है. यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दायर की गई थी.
कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस तरह के किसी भी याचिका पर कोई सुनवाई नहीं होगी. सभी याचिका को कोर्ट के 5 जजों के संवैधानिक पीठ ने खारिज किया है.
9 नवंबर को कोर्ट ने सुनाया था फैसला
देश की सबसे बड़ी अदालत ने 9 नवंवर को अयोध्या मामले में अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया था. अदालत ने विवादित जमीन पर रामलला विराजमान का हक मानते हुए वहां मंदिर बनाने का फैसला दिया था. कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को अयोध्या के ही किसी दूसरे स्थान पर पांच एकड़ जमीन देने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि विवादित जमीन पर मुसलमान अपना एकाधिकार सिद्ध नहीं कर पाए. इसलिए विवादित जमीन पर रामलला का हक है. कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष यानि सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में ही दूसरी जगह जमीन देने को कहा था. सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मंदिर निर्माण के लिए सरकार को ट्रस्ट बनाने का निर्देश दिया था. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा था कि 3 महीने के अंदर सरकार मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट बनाएं. कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन देने का आदेश सरकार को दिया था. इस फैसले के खिलाफ कई संगठनों ने कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने सभी को आज खारिज कर दिया.