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हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा, महज ढाई साल के भीतर कोर्ट ने सुनाया फैसला

Bihar Crime News: गोपालगंज में हत्या और SC/ST एक्ट के मामले में विशेष अदालत ने महज ढाई साल के भीतर फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी को उम्रकैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

1st Bihar Published by: FIRST BIHAR Updated Jul 02, 2026, 6:51:16 PM

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प्रतिकात्मक तस्वीर - फ़ोटो Google

Bihar Crime News: गोपालगंज में हत्या और SC/ST एक्ट से जुड़े एक मामले में विशेष न्यायालय ने महज ढाई साल के भीतर फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। 


जुर्माना नहीं देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला वर्ष 2023 में कुचायकोट थाना क्षेत्र में दर्ज हुआ था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, वर्ष 2023 में कुचायकोट थाना क्षेत्र में हुई घटना में आरोपियों ने पहले पीड़ित मोहम्मद ईरान की आंखों में मिर्च झोंकी और फिर उसकी हत्या कर दी थी। 


घटना के बाद मृतक की पत्नी ने कुचायकोट थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस मामले में कुल 15 लोगों को नामजद किया गया था। मामले की सुनवाई SC/ST के विशेष न्यायाधीश संदीप कुमार की अदालत में हुई। 

सुनवाई के दौरान सात गवाहों और डॉक्टर की गवाही सहित अन्य साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी बादशाह यादव को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। मामले में दो आरोपियों का ट्रायल चला, जबकि एक नाबालिग का मामला किशोर न्याय बोर्ड भेजा गया।