Sarkari Naukri In Bihar: बिहार में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर, इस विभाग में इतने पदों पर निकली बहाली BIHAR CRIME : दोस्त बना कातिल ! घर से बुलाकर सीने में दागी गोलियां, मौत के बाद परिजनों में मातम का माहौल Pahalgam Terrorist Attack: भारत में रह रहे पाकिस्तानियों के पास बस एक दिन की मोहलत, वरना हो सकती है यह सजा BIHAR NEWS : बिहार के इस जिले में BDO, CO और दारोगा समेत 27 लागों पर FIR, जानिए क्या है पूरी खबर BIHAR CRIME : बिहार में बेख़ौफ़ हुए अपराधी ! JDU नेता के घर फायरिंग, बाइक पर भागते दिखे आरोपी Bihar Rain Alert: बिहार में बदला मौसम का मिजाज, 20 जिलों में भारी बारिश ठनका और ओला का अलर्ट जारी; IMD ने दी यह सलाह Bihar Crime News: बिहार में वार्ड पार्षद पति की गुंडई, मामूली बात पर युवक को घर बुलाकर बेरहमी से पीटा Patna News: पटना में तेज रफ्तार इनोवा कार ने कई लोगों को रौंदा, हादसे के बाद मौके पर मची चीख-पुकार Patna News: पटना में तेज रफ्तार इनोवा कार ने कई लोगों को रौंदा, हादसे के बाद मौके पर मची चीख-पुकार Bihar Crime News: अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के नेता के घर कई राउंड फायरिंग, गोलीबारी से दहला इलाका
11-Jun-2024 02:57 PM
By First Bihar
MADHUBANI : मधुबनी जिले के झंझारपुर थानाक्षेत्र के नवानी गांव में 23 दिसंबर, 2018 को मछली मारने के विवाद में रुद्र नारायण सिंह की हत्या कर दी गयी थी। इस मामले में मधुबनी कोर्ट के ADJ-3 के न्यायाधीश वेद प्रकाश मोदी की कोर्ट ने दो सगे भाइयों रौशन सिंह और पंकज सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और साथ ही 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
मृतक के बेटे बालाजी सिंह ने झंझारपुर थानाक्षेत्र के अररिया संग्राम ओपी में बताया था कि उनके पिता के साथ मछली मारने को लेकर गांव के रोशन सिंह और पंकज सिंह से विवाद हुआ था। जिसके बाद इन लोगों ने घर के दरवाजे पर बैठे मेरे पिता रुद्र नारायण सिंह को घसीटकर सड़क पर लाकर धारदार हथियार से उनपर हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया।
उनके चीखने-चिल्लाने पर जुटे परिजनों ने ग्रामीणों की मदद से घायल रुद्र नारायण सिंह को झंझारपुर अनुमंडल हॉस्पिटल ले गये जहां से चिकित्सकों ने DMCH रेफर कर दिया लेकिन हालत काफी गंभीर होने के कारण उन्हें डीएमसीएच से PMCH रेफर कर दिया गया। PMCH में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गयी। इस मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से वरीय अपर लोक अभियोजक मिथिलेश झा ने बताया कि झंझारपुर थाना के अररिया संग्राम ओपी में आरोपियों पर कांड संख्या 179/18 दर्ज किया गया था।
इस मामले में बहस पूरी होने के बाद रोशन कुमार सिंह और पंकज कुमार सिंह दोनों भाइयों पर दोष सिद्ध होने के बाद ADJ -3 के जज वेद प्रकाश मोदी ने आईपीसी की धारा 302/34 के तहत आजीवन कारावास व 20-20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं इस मामले में अन्य आरोपियों पर जांच जारी है।