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28-Feb-2024 03:39 PM
By First Bihar
DESK: देश में पहली बार कोर्ट ने किसी किन्नर को फांसी की सजा सुनाई है। मुंबई सेशन कोर्ट की जज अदिति कदम ने फैसला सुनाते हुए कहा कि, 'उम्रकैद नियम है और मौत की सजा अपवाद है। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में यह सजा मिलती है, यह अपराध ऐसा ही है। जिस तरह से बर्बरता दिखाई गई, उससे यह केस दुर्लभ बन जाता है।
दरअसल, अदालत ने तीन महीने की बच्ची से रेप और उसकी हत्या के मामले में दोषी किन्नर को मौत की सजा सुनाई है। दोषी पाए गए ट्रांसजेंडर पर नवजात बच्ची को अगवा कर उसके साथ रेप और बाज में उसकी हत्या का आरोप लगा था। मुंबई के कफे परेड इलाके में साल 2021 में इस वीभत्स वारदात को अंजाम दिया गया था। अदालत के फैसले पर बच्ची के माता-पिता ने कहा कि वे कोर्ट के फैसले से संतुष्ट हैं और उनकी बेटी को न्याय मिल गया है।
जानकारी के मुताबिक, बच्ची के जन्म की खबर मिलने के बाद दोषी ट्रांजसेंडर बधाई गाने के लिए बच्ची के घर गया था हालांकि परिवार के लोगों ने शगुन देने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद किन्नर और परिवार के लोगों के बीच विवाद हो गया था। जिसके बाद नाराज किन्नर चोरी छिपे घर में घुसा और बच्ची को उठाकर अपने साथ ले गया। किन्नर ने पहले तीन महीने की बच्ची से रेप किया और बाद में उसकी हत्या कर दी और शव को नहर में फेंक दिया था। पॉक्सो कोर्ट की जज ने दोषी किन्नर को सजा सुनाते हुए कहा कि यह कोल्ड ब्लडेड मर्डर था।