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03-Aug-2021 08:43 PM
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PATNA: देश की राजधानी दिल्ली के स्पा औऱ मसाज सेंटरों में हो रहे खेल पर रोक लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने सख्त नियम कानून बना दिया है। दिल्ली के स्पा सेंटरों में महिलाओं द्वारा मर्दों का स्पा या मालिश करने पर पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है। दिल्ली सरकार ने ऐसे नियम-कानूनों की लंबी फेहरिश्त जारी की है जिसके बाद वहां खेल करना मुमकिन नहीं होगा।
दरअसल दिल्ली राज्य महिला आय़ोग ने स्पा औऱ मसाज सेंटरों में देह व्यापार औऱ महिलाओं के यौन शोषण की आशंका जतायी थी। उसके बाद दिल्ली सरकार ने नये दिशा निर्देश जारी किये हैं। दिल्ली सरकार ने एक टास्क फोर्स भी बनाया है जो स्पा औऱ मसाज सेंटरों पर नजर रखेगा। दिल्ली में अब उन्हीं को स्पा या मसाज सेंटर का लाइसेंस मिलेगा जो नीचे दी गयी शर्तों का पालन करेंगे।
* स्पा औऱ मसाज सेंटर में महिलायें पुरूषों की मालिश नहीं करेंगी। महिलायें सिर्फ महिलाओं का मसाज करेंगी। वहीं पुरूषों का मसाज पुरूष ही करेंगे।
* स्पा या मसाज सेंटर में एंट्री, रिसेप्शन औऱ वेटिंग एरिया में सीसीटीवी कैमरा लगाना होगा औऱ कैमरे की रिकार्डिंग तीन महीने तक संभाल कर रखना होगा।
* सेंटर पर पुरूषों औऱ महिलाओं के स्पा या मालिश के लिए अलग अलग क्षेत्र बनाने होंगे औऱ दोनों एक दूसरे से साफ अलग होंगे।
* बंद कमरे में मालिश नहीं होगी। मालिश वाले केबिन या कमरे के दरवाजे की कुंडी कतई नहीं लगी होनी चाहिये।
* मसाज सेंटर या स्पा का बाहरी दरवाजा वर्किंग आवर में हमेशा खुला होना चाहिये।
* स्पा या मसाज सेंटर में आने वाले सभी ग्राहकों से आईडी कार्ड लेना होगा औऱ उनके कॉनटेक्ट नंबर समेत सारे डिटेल रजिस्टर में दर्ज करने होंगे।
* स्पा या मसाज सेंटर सुबह नौ बजे से रात नौ बजे तक ही काम कर पायेंगे।
दिल्ली सरकार ने ऐसे शर्तों की लिस्ट जारी की है जिसे पूरा करने के बाद ही स्पा या मसाज सेंटर खोलने का लाइसेंस मिलेगा। सरकार ने कहा है कि उसके अधिकारी लगातार निरीक्षण भी करेंगे कि स्पा या मसाज सेंटर उन दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं या नहीं।