सीतामढ़ी में एटीएम बदलकर ठगी करने वाला गिरोह बेनकाब, तीन साइबर फ्रॉड गिरफ्तार चुनाव से पूर्व मोतिहारी में बड़ी कार्रवाई: मुखिया पति कमरुद्दीन मियां के घर से हथियार और लग्जरी गाड़ियां बरामद Bihar Police News: बिहार के इस जिले में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, तीन नए थानाध्यक्षों की हुई तैनाती; दो लाइन हाजिर Bihar News: बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज पहुंचीं गयाजी, विष्णुपद मंदिर में मां सुषमा स्वराज का किया पिंडदान Bihar News: बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज पहुंचीं गयाजी, विष्णुपद मंदिर में मां सुषमा स्वराज का किया पिंडदान Bihar Police Modernization: आधुनिक हथियारों से लैस होगी बिहार पुलिस, केंद्र सरकार ने जारी किए इतने करोड़; अपराधियों की अब खैर नहीं Bihar Police Modernization: आधुनिक हथियारों से लैस होगी बिहार पुलिस, केंद्र सरकार ने जारी किए इतने करोड़; अपराधियों की अब खैर नहीं बिहार में बकरी के लिए चली गोली, युवक की मौत, सौतेले भाई ने दिया घटना को अंजाम हम नहीं सुधरेंगे, राहुल-तेजस्वी ने खाई कसम, एक बार फिर प्रधानमंत्री और उनके माता जी का किया अपमान: नित्यानंद Maha Yagya: श्री विद्या दस कोटि कुमकुमार्चन महायज्ञ का पहला दिन संपन्न, विजयवाड़ा में भव्य आयोजन
07-Aug-2021 04:36 PM
By
PATNA: बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के वाहनों से सड़क दुर्घटना या मौत होने पर उक्त वाहन को पुलिस जब्त करेगी एवं नीलामी की प्रक्रिया की जाएगी। वाहन को तब तक नहीं छोड़ा जा सकेगा जब तक न्यायाधिकरण के निर्णय के अनुरुप मुआवजा नहीं मिल जाता।
इस संबंध में बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 एवं बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण नियमावली,1961 में वांछित संशोधन किया गया है। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वाहन से दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को मुआवजा भुगतान हेतु नियम बनाये जाने के आदेश के आलोक में राज्य सरकार द्वारा इस दिशा में कार्रवाई की गई है। यह व्यवस्था 15 सितंबर से पूरी तरह लागू हो रही है।
अब बिना इंश्योरेंस के वाहन से दुर्घटना होने पर वाहन की जब्ती एवं नीलामी की प्रक्रिया की जाएगी। नीलामी से प्राप्त राशि को मुआवजे के तौर मृतक के आश्रित/दुर्घटना पीड़ितों को दिया जाएगा। वाहन दुर्घटना के फलस्वरुप पीड़ित या मृतक के आश्रित को त्वरित मुआवजा भुगतान के लिए बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि के रुप में रिवॉल्विंग फंड का सृजन किया गया है।
परिवहन विभाग मंत्री शीला कुमारी के अनुसार मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के बाद इस कानून के बन जाने से दुर्घटना पीड़ितों को न्याय मिल पाएगा तथा लोग वाहन को ठीक ढंग से चलाएंगे। वही परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि 15 सितंबर से यह व्यवस्था पूरी तरह से लागू होगी।
बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के चलने वाले वाहनों पर कार्रवाई के लिए 1 सितंबर से विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा और बिना इश्योरेंस के चलने वाले वाहन से दो हजार रुपये जुर्माना का प्रावधान रखा गया है और दूसरी बार पकड़े जाने पर चार हजार रुपये जुर्माना देना होगा। सभी वाहन मालिकों को अपने वाहन का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना अनिवार्य हो गया है।
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि दावा न्यायाधिकरण के निर्णय के बाद 30 दिनों के अंदर वाहन मालिक द्वारा मुआवजा राशि जमा नहीं करने पर जिला पदाधिकारी को उक्त वाहन का अधिग्रहण करने एवं नीलामी के लिए प्राधिकृत किया जाएगा। वाहन की नीलामी से प्राप्त राशि कम होने की स्थिति में अंतर राशि बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि से दी जाएगी। सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर आश्रित को 5 लाख रुपए मुआवजे की राशि मिलेगी वहीं घायल होने की स्थिति में 50 हजार रुपए दिये जाने का प्रावधान किया गया है।
बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के चलने वाले वाहनों पर कार्रवाई के लिए 1 सितंबर से विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी वाहन मालिकों से अपील की है कि अनिवार्य रुप से अपने वाहनों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करा लें। सभी वाहनों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराया जाना अनिवार्य है। जांच अभियान के दौरान बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के पकड़े जाने पर संबंधित वाहन मालिक पर कार्रवाई की जाएगी।
बिना इश्योरेंस के चलने वाले वाहन से दो हजार रुपये जुर्माना का प्रावधान रखा गया है और दूसरी बार पकड़े जाने पर चार हजार रुपये जुर्माना देना होगा। इसलिए सभी वाहन मालिकों को अपने वाहन का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना अनिवार्य है।