ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar News: चुनावी तैयारी में जुटे JDU नेता दिव्यांशु भारद्वाज, मोतिहारी में जन संवाद कार्यक्रम का किया आयोजन Bihar News: चुनावी तैयारी में जुटे JDU नेता दिव्यांशु भारद्वाज, मोतिहारी में जन संवाद कार्यक्रम का किया आयोजन PM Modi Bihar Visit: प्रधानमंत्री मोदी के पूर्णिया दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त, SPG ने संभाली कमान; जमीन से आसमान तक पहरा PM Modi Bihar Visit: प्रधानमंत्री मोदी के पूर्णिया दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त, SPG ने संभाली कमान; जमीन से आसमान तक पहरा बेगूसराय में सम्राट चौधरी का तीखा हमला, जनसुराज को बताया ‘कुकुरमुत्ता पार्टी’ Earthquake: भारत के कई हिस्सों में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके, 5.8 मापी गई तीव्रता Earthquake: भारत के कई हिस्सों में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके, 5.8 मापी गई तीव्रता Bihar Police News: बिहार के इस जिले में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, कई थानों के थानेदार बदले Bihar News: बिहार में सड़क हादसे में बच्चे की मौत पर बवाल, गुस्साए लोगों ने बस में की तोड़फोड़ Bihar News: बिहार में सड़क हादसे में बच्चे की मौत पर बवाल, गुस्साए लोगों ने बस में की तोड़फोड़

बिहार : रेप के मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला, दुष्कर्म के बाद जन्मी बच्ची को मिलेगी दोषी की आधी संपत्ति

बिहार : रेप के मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला, दुष्कर्म के बाद जन्मी बच्ची को मिलेगी दोषी की आधी संपत्ति

23-Apr-2022 10:30 AM

By

HAJIPUR : खबर वैशाली से है, जहां 16 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने दो अभियुक्तों को अंतिम सांस तक कारावास की सजा सुनायी है। स्पेशल जज पॉक्सो सह एडीजे-6 आशुतोष कुमार झा की अदालत ने शुक्रवार को दोनों अभियुक्तों सजा सुनायी। इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों पर जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर एक-एक वर्ष अतिरिक्त सश्रम करावास की सजा सुनायी गयी है। वहीं डीएलएसर के माध्यम से विक्टिम कंप्लसेशन फंड से 10 लाख रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया।


दुष्कर्म के बाद पीड़िता किशोरी गर्भवती हो गयी थी और उसने एक बच्ची को जन्म दिया था। कोर्ट ने बच्ची के दत्तक ग्रहण को लेकर विक्टिम कंप्लसेशन फंड से 15 लाख रुपये फिक्स डिपॉजिट और आरोपित संजीत पासवान को संपत्ति के आधे हिस्से का मालिकाना हक बच्ची को दिलाने का आदेश दिया है। साथ ही एक्सेस टू जस्टिस फॉर चिल्ड्रेन को आदेश दिया कि बच्ची को गोद दिलाने के लिए विज्ञापन का प्रकाशन कराया जाये।इस मामले में विशेष लोक अभियोजक पक्ष की ओर से पटना एफएसएल के आशू कुमार झा समेत कुल नौ गवाहों की न्यायालय में गवाही करायी गयी।


दरअसल, पातेपुर थाना क्षेत्र के मौदह बुजुर्ग निवासी अभियुक्त संजीत पासवान और संगीता देवी साथ मिलकर ब्याज पर पैसा देने का धंधा करते थे। अभियुक्त संगीता देवी और पीड़िता दोनों सहेली थी। अभियुक्त के घर पीड़िता का आना जाना लगा रहता था। इसी दौरान एक दिन संगीता ने किशोरी को उस कमरे में बंद कर दिया, जिसमें संजीत पासवान बैठा हुआ था। उसके बाद संजीत ने उसके साथ दुष्कर्म किया। करीब सात महीने तक संगीता देवी किशोरी को घर पर बुलाती थी और सजीत पासवान उसके साथ दुष्कर्म करता था। कुछ महीनों बाद किशोरी के पेट में दर्द हुआ तो अस्पताल ले जाने पर पता चला कि वह गर्भवती है। 


इसके बाद उसकी चाची ने डरा-धमका कर पूछताछ की तो उसने सारी बात बता दी। जब पीड़िता की चाची दोनों आरोपित के घर पूछताछ करने पहुंची तो उसके साथ दोनों ने गाली-गलौज व मारपीट की। इसके बाद पीड़िता ने 15 अक्तूबर 2020 को हाजीपुर महिला थाना में एक लिखित आवेदन दिया। जिसमें संगीता देवी व संजीत पासवान के खिलाफ आठ माह पूर्व से दुष्कर्म का आरोप लगाया गया था। जिसपर सुनवाई पूरी करते हुए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।