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27-Aug-2022 08:01 AM
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PATNA : बिहार में पुलिस की नौकरी करने वालों के लिए एक खास खबर। सरकार ने बिहार पुलिस सेवा के लिए अब ट्रांसफर पॉलिसी यानी तबादला नीति में बदलाव किया है। बिहार पुलिस में सिपाही से इंस्पेक्टर तक के पलिसकर्मियों के ट्रांसफर को लेकर पॉलिसी तय कर दी गई है। इसके मुताबिक अब पुलिसकर्मियों के जिला और रेंज टर्म पूरा होने के आधार पर ट्रांसफर के लिए पहले से च्वाइस ऑप्शन मांगे जाने का नियम खत्म कर दिया गया है। अब पुलिसकर्मियों से उनकी पोस्टिंग को लेकर च्वाइस नहीं मांगी जाएगी। तबादला नीति में इसके अलावा भी कई बदलाव किए गए हैं।
बिहार पुलिस की नई ट्रांसफर पॉलिसी में तय किया गया है की अगर पति-पत्नी दोनों बिहार पुलिस में कार्यरत हैं तो प्रयास होगा की दोनों की पोस्टिंग एक ही जगह पर रहे। हालांकि इस दौरान इनका ट्रांसफर गृह जिले के साथ–साथ ऐसे जिले में नहीं किया जाएगा जहां वह पहले तैनात रह चुके हैं। इतना ही नहीं जिला और रेंज पीरियड का नियम भी इनपर लागू होगा। पुलिस कपल को एक स्थान पर पोस्टिंग के लिए संयुक्त आवेदन करना होगा । ट्रांसफर को लेकर पुलिस दंपत्ति अपने सेवाकाल में अधिकतम दो बार ही आवेदन दे सकते हैं। इसके लिए कंडीशन यह भी होगी कि उनकी पोस्टिंग उनके गृह जिला में नहीं होगी। इसके पहले ट्रांसफर पॉलिसी में आवेदन की अधिकतम संख्या को लेकर कोई नियम नहीं था।
बिहार के डीजीपी ने जो नई ट्रांसफर पॉलिसी जारी की है उसमें साफ किया गया है कि रिटायरमेंट टाइम के पास को छोड़ कर पुलिसकर्मियों का तबादला गृह जिले में नहीं होगा। वहीं जिला और रेंज में एक बार तैनाती होने के बाद कार्यकाल चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, दोबारा वहां पोस्टिंग नहीं होगी। हालांकि विशेष परिस्थिति में प्रशासनिक हित को देखते हुए डीजीपी इसपर निर्णय ले सकेंगे। दो साल पहले तत्कालीन डीजीपी गुप्तेश्वर पाण्डेय के कार्यकाल में पुलिसकर्मियों के तबादले को लेकर पुलिस आर्डर जारी हुआ था। इसे इसी साल जून में खत्म कर दिया गया था। इस आदेश में जिला और रेंज टर्म पूरा करने वाले पुलिसकर्मियों से तबादले से पहले पांच च्वाइस ऑप्शन मांगे जाने का नियम लगाया गया था। हालांकि राज्य पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि पुरानी पॉलिसी में च्वाइस पोस्टिंग की प्रक्रिया पर अमल नहीं किया जा सका। लिहाजा नई नीति में इसे खत्म कर दिया गया है।