Bihar Politics: ‘चोर आज चोरी के खिलाफ बोल रहा’ गिरिराज सिंह का तेजस्वी पर तीखा हमला Bihar Rail Project Approval: पूर्व मध्य रेलवे की 12 परियोजनाओं के फाइनल लोकेशन सर्वे को मिली मंजूरी, खर्च होंगे इतने करोड़ Bihar Rail Project Approval: पूर्व मध्य रेलवे की 12 परियोजनाओं के फाइनल लोकेशन सर्वे को मिली मंजूरी, खर्च होंगे इतने करोड़ Bihar Politics : नहीं गिरफ्तार हुए जीवेश मिश्रा तो दरभंगा में होगा चक्का जाम, बोले तेजस्वी यादव –मोदी के मंत्री खुद दे रहे मां -बहनों को गाली Naxal Encounter: एक करोड़ के इमानी प्रवेश दा समेत तीन नक्सली ढेर, मौके से तीन AK-47 बरामद; झारखंड पुलिस का ऑपरेशन शिक्षा विभाग में कलंक कथा : भ्रष्टाचार की जांच पर 'मौन' के क्या हैं मायने ? मोतिहारी के इस प्रखंड के 29 विद्याालयों में लगभग 5-5 लाख का फर्जी बिल..1.5 करोड़ की निकासी ! एक-एक स्कूलों की लिस्ट देखें.. Bihar News: दो सगी बहनों की ट्रेन से कटकर मौत, बिहार में कैसे हुआ दर्दनाक हादसा? Bihar News: दो सगी बहनों की ट्रेन से कटकर मौत, बिहार में कैसे हुआ दर्दनाक हादसा? Bihar Bridge Construction: ग्रामीण कनेक्टिविटी को बदलने वाली योजना शुरू, 115 करोड़ की लागत से बनेगा 18 नए पुल BIHAR CRIME : कुआं खोलने को लेकर खूनी संघर्ष, बेटे और दामाद ने पीट-पीटकर दी हत्या; मातम का माहौल
02-May-2023 05:39 PM
By First Bihar
PATNA: पटना हाई कोर्ट में आज बिहार में हो रही जातीय गणना पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. जो हाइकोर्ट में कल यानी 3 मई 2023 को भी सुनवाई जारी रहेगी. इस मामले में अखिलेश कुमार और अन्य की याचिकाओं पर चीफ जस्टिस के वी चन्द्रन की खंडपीठ सुनवाई कर रही है.
वही सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया था कि राज्य सरकार ने जातियों और आर्थिक सर्वेक्षण करा रही है. उन्होंने कहा कि ये सर्वेक्षण कराने का ये अधिकार राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार से बाहर है. साथ ही उन्होंने कोर्ट को बताया था कि राज्य सरकार जातियों की गणना और आर्थिक सर्वेक्षण करा रही है. जो संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत है. इस तरह का सर्वेक्षण प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार करा सकती है. जो केंद्र सरकार की शक्ति के अंतर्गत आता है. साथ ही बताया कि इस सर्वेक्षण के लिए राज्य सरकार 500 करोड़ रुपए खर्च कर रही है.
बता दें अब यह मामला पटना हाईकोर्ट में 3 मई 2023 को भी सुनवाई जारी रहेगी. याचिकाकर्ताओं की ओर से दीनू कुमार और ऋतु राज, अभिनव श्रीवास्तव ने और राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल पी के शाही ने कोर्ट के समक्ष पक्षों को प्रस्तुत किया. मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस मामले की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को पटना हाईकोर्ट जाने का डायरेक्शन दे चुका है.