ब्रेकिंग न्यूज़

BIHAR POLICE : पटना जिले में इस जगह STF और अपराधियों के बीच मुठभेड़, जमकर चली गोलियां;इलाके में हडकंप K.K Pathak : IAS केके पाठक का बढ़ा कद, बिहार से जाते ही केंद्र में मिली बड़ी जिम्मेदारी, PM मोदी के साथ करेंगे यह काम Mohan bhagwat meet modi: दिल्ली में अचानक क्यों PM मोदी से मिलने सरसंघचालक मोहन भागवत, पढ़िए यह खबर BIHAR TEACHER NEWS : नेतागिरी करने वाले गुरु जी पर होगा बड़ा एक्शन, ACS एस सिद्धार्थ ने DEO को लिखा लेटर kamala persad bissessar : बिहार की बेटी ने विदेश में बढ़ाया देश और राज्य का मान, अब एक बार फिर बनने जा रहे प्रधानमंत्री; जानिए क्या है नाम IAS Sanjeev Hans: जेल में बंद IAS संजीव हंस को लेकर एक और बड़ा खुलासा, रामविलास पासवान के PS रहते किया था यह बड़ा कांड Bihar Weather:भीषण गर्मी में ठंड का एहसास! जानिए बिहार में कबतक रहेगा ऐसा मौसम Milk Price Hike: आम आदमी को बड़ा झटका, इस दिन से बढ़ा दिए गए दूध के दाम, अब इतना हुआ भाव मौसी की बेटी से एकतरफा प्यार करने वाले सनकी ने बीच सड़क पर मचाया तांडव, विरोध करने पर चलाई बहन के ऊपर गोली हाजीपुर में बोले विजय सिन्हा..जिस दिन तेजस्वी अपने पिता लालू की राह को छोड़ देगा, उसी दिन देश से आतंकवाद का सफाया हो जाएगा

23 साल बाद मिला न्याय: हत्या के मामले में 5 दोषियों को उम्रकैद का सजा, उधार पान नहीं खिलाने पर गोली मारकर ले ली थी जान

23 साल बाद मिला न्याय: हत्या के मामले में 5 दोषियों को उम्रकैद का सजा, उधार पान नहीं खिलाने पर गोली मारकर ले ली थी जान

16-Jun-2023 05:07 PM

By First Bihar

MUNGER: मुंगेर में होली के दिन उधार में पान नही खिलाने से नाराज बदमाशों ने दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में 23 वर्ष बाद मृतक के परिजनों को न्याय मिला है। कोर्ट ने हत्या के पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मुंगेर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्धितीय सुनील दत्त पांडेय की कोर्ट ने सजा का एलान किया।


दरअसल, 19 मार्च 2000 को आरोपी संभा पाठक ने पान दुकानदार मंटू पाठक को उघार में पान खिलाने को कहा था। दुकानदार मंटू पाठक ने उसे कहा था कि पहले से ही दो हजार रूपये उसपर बकाया है, उधार में पान नहीं दूंगा। जिसके बाद आरोपी सम्पा पाठक ने मंटू पाठक को जान मारने की धमकी दी। अगले ही दिन 20 मार्च 2000 को होली के दिन सम्पा पाठक ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर मंटू पाठक को दुकान पर से खींच कर खेत में ले जाकर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। मृतक के भाई अरविन्द पाठक के बयान पर पुलिस ने नया रामनगर थाना में केस दर्ज किया था।


लंबी सुनवाई के बाद मुंगेर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्धितीय सुनील दत्त पांडे की कोर्ट ने शुक्रवार को मंटू पाठक के हत्या के मामले में 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 20-20 हजार रूपए का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने 9 जून 2023 को सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था। अदालत ने सजा के बिंदु पर दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद नया रामनगर थाना क्षेत्र के फरदा गांव निवासी सम्भा पाठक, विजय पाठक, लाली कुंवर, गोपाल कुवंर एवं मन्टुन कुंवर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।