1st Bihar Published by: First Bihar Updated Jun 20, 2026, 3:28:40 PM
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Railway New Rules 2026 : भारतीय रेलवे ने बिना टिकट यात्रा करने वालों और नियमों का उल्लंघन करने वाले यात्रियों के खिलाफ सख्ती बढ़ाने का फैसला किया है। रेल मंत्रालय ने बिना टिकट यात्रा करने पर लगने वाले न्यूनतम जुर्माने को दोगुना करते हुए 250 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया है। नए नियम 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागू होंगे। रेल मंत्रालय द्वारा 18 जून को सभी रेलवे जोन को जारी आदेश में इन नए प्रावधानों की जानकारी दी गई है। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि इन नियमों का उद्देश्य यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक और व्यवस्थित यात्रा अनुभव प्रदान करना है।
अब यदि कोई यात्री बिना टिकट ट्रेन में यात्रा करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे टिकट के किराए के अलावा न्यूनतम 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। पहले यह राशि 250 रुपये थी। रेलवे का मानना है कि जुर्माना बढ़ाने से बिना टिकट यात्रा की घटनाओं में कमी आएगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, लगातार बढ़ रही बिना टिकट यात्रा की घटनाओं को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। इससे राजस्व नुकसान को रोकने में भी मदद मिलेगी।
रेल मंत्रालय ने दूसरे व्यक्ति के नाम पर बुक टिकट पर यात्रा करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया है। यदि कोई यात्री किसी अन्य व्यक्ति के टिकट पर यात्रा करते हुए पकड़ा जाता है तो उसका टिकट जब्त कर लिया जाएगा। ऐसे मामलों में यात्री को पूरे सफर का किराया और कम से कम 500 रुपये अतिरिक्त शुल्क देना होगा। यदि यात्री भुगतान करने से इनकार करता है तो रेलवे प्रशासन उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है और मामला अदालत तक भी पहुंच सकता है।
रेलवे ने ट्रेन और रेलवे स्टेशन परिसरों में अनुशासन बनाए रखने के लिए भी नए निर्देश जारी किए हैं। नशे की हालत में यात्रा करने, अन्य यात्रियों को परेशान करने, गाली-गलौज करने या हंगामा करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे यात्रियों को ट्रेन से उतारा जा सकता है और उन पर जुर्माना लगाने के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा और आराम को प्राथमिकता दी जाएगी।
रेलवे ने स्टेशन और ट्रेनों में भीख मांगने की घटनाओं पर भी सख्ती बढ़ाई है। रेलवे परिसर में भीख मांगते पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं।
रेलवे बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर (पैसेंजर मार्केटिंग) शिवेंद्र शुक्ला ने 18 जून को सभी जोनल रेलवे को आदेश जारी कर इन नए नियमों की जानकारी अधिकारियों और कर्मचारियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। रेलवे बोर्ड ने कहा है कि 1 जुलाई से नए नियमों का प्रभावी तरीके से पालन सुनिश्चित किया जाए और किसी भी स्तर पर पुराने नियमों के आधार पर कार्रवाई न की जाए।
रेलवे के सीपीआरओ अमित सुदर्शन ने कहा कि इस निर्णय से नियमित रूप से टिकट लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों को सबसे अधिक फायदा मिलेगा। इससे ट्रेनों में भीड़ कम होगी, सीटों की उपलब्धता बेहतर होगी और यात्रियों की यात्रा अधिक सुरक्षित और आरामदायक बनेगी।रेल मंत्रालय का कहना है कि इन बदलावों से टिकटों के दुरुपयोग, बिना टिकट यात्रा और रेलवे परिसरों में होने वाले नियम उल्लंघनों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।