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पटना के बिल्डर Makan Planners and Developers पर 50 लाख का जुर्माना, RERA ने फ्लैट के निबंधन पर रोक लगाया, ED को भेजी गई रिपोर्ट

रेरा बिहार ने पटना के बिल्डर M/s Makan Planners and Developers Pvt. Ltd पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।साथ ही कंपनी के खिलाफ रिपोर्ट प्रवर्तन निदेशालय और आर्थिक अपराध इकाई को भेजने का निर्देश दिया गया है।

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Viveka Nand
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Bihar News: रेरा बिहार ने पटना के एक और बिल्डर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई किया है. न सिर्फ जुर्माना बल्कि फ्लैट के निबंधन पर रोक लगा दिया है. रेरा ने यह आदेश 16 अक्टूबर को जारी किया है. M/s Makan Planners and Developers Pvt. Ltd के खिलाफ 50 लाख का जुर्माना लगाया गया है.  H.B. TOWER BLOCK- “D” के निर्माण में रेरा नियमों का खुल्लम खुल्ला उलंघन किया गया. बिना निबंधन के ही अपार्टमेंट में न सिर्फ निर्माण कार्य शुरू किया गया, बल्कि खरीद-फरोख्त भी शुरू कर दी गई। इसके बाद रेरा बिहार ने स्वतः संज्ञान लेते हुए केस दर्ज किया. 

रेरा बेंच ने H.B. TOWER BLOCK- “D” का तकनीकी टीम से जांच कराया. जांच में पाया कि भवन B+G+5 निर्माण चरण में था और इसमें आगे निर्माण की गुंजाइश थी। तकनीकी रिपोर्ट के अनुसार, भूमि की अनुमानित लागत 2.21 करोड़ रुपये (बिहार सरकार के एमवीआर के खाते के आधार पर) थी। विकास की अनुमानित लागत 6.89 करोड़ रुपये है। तकनीकी शाखा द्वारा अनुमानित कुल परियोजना लागत 9.10 करोड़ रुपये थी। तकनीकी शाखा की रिपोर्ट और रिकॉर्ड से भी, यह रेरा अधिनियम का घोर उल्लंघन प्रतीत होता है जिसके लिए उन्हें कानून के अनुसार दंडित किया जाना चाहिए। 

रेरा के आदेश में कहा गया है कि परियोजना की लागत के अनुसार, प्रमोटर Makan Planners and Developers पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। प्रतिवादी कंपनी को 50 लाख रुपये की जुर्माना राशि इस आदेश के जारी होने की तिथि से साठ (60) दिनों के भीतर चुकानी होगी। इस निर्देश का पालन न करने पर रियल एस्टेट विनियमन एवं विकास अधिनियम, 2016 की धारा 59(2) के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।

रेरा प्राधिकरण ने कार्यालय को निर्देश दिया है कि वह महानिरीक्षक निबंधन एक पत्र जारी करे कि वह पटना के सभी संबंधित जिला निबंधकों/उप-पंजीयकों को पत्र जारी करे कि वे कंपनी Makan Planners and Developers और उसके निदेशकों द्वारा परियोजनाओं के लिए बिक्री विलेख के निष्पादन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाएँ, साथ ही विज्ञापन की प्रति (यदि कोई हो) और कंपनी और उसके निदेशकों के विवरण भी साथ में भेजें। प्राधिकरण संबंधित अंचल के अंचल अधिकारी को निर्देश देता है कि वह प्रतिवादी कंपनी और उसके निदेशकों द्वारा उक्त परियोजनाओं से संबंधित किसी भी भूमि काम्यूटेशन न करें. प्राधिकरण प्रतिवादियों को निर्देश देता है कि वे एक पखवाड़े के भीतर उपर्युक्त परियोजनाओं के सभी विज्ञापन, यदि कोई हों, सभी माध्यमों से हटा दें।

प्राधिकरण कार्यालय ने निर्देश दिया है कि वह इस आदेश की एक प्रति,प्रतिवादी Makan Planners and Developers के खिलाफ अभिलेखों में उपलब्ध सभी साक्ष्यों के साथ, प्रवर्तन निदेशालय, भारत सरकार और आर्थिक अपराध इकाई, बिहार को भेजें. 

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रिपोर्टर / लेखक

Viveka Nand

FirstBihar न्यूज़ डेस्क

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