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19-Sep-2025 02:44 PM
By First Bihar
Rules Change from 1 October: हर महीने की पहली तारीख को नियमों में कुछ बदलाव किए जाते हैं, और इसी क्रम में 1 अक्टूबर, 2025 से कई अहम नियम लागू होने जा रहे हैं। आज हम आपको इस खबर के जरिए इन महत्वपूर्ण बदलावों की जानकारी दे रहे हैं।
सबसे बड़े बदलाव पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में किए हैं। PFRDA ने 16 सितंबर, 2025 को एक ड्राफ्ट जारी किया है, जिसके तहत अक्टूबर से मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क (Multiple Scheme Framework) लागू होगा। यह नया नियम खासतौर पर नॉन-गवर्नमेंट सेक्टर के सब्सक्राइबर्स के लिए बेहद लाभकारी होगा।
इस बदलाव के तहत अब NPS में एक पैन नंबर से केवल एक स्कीम में निवेश करने की सीमा खत्म हो जाएगी। मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क के तहत सब्सक्राइबर्स अपनी निवेश राशि को अलग-अलग स्कीम्स में बाँट सकेंगे, जिससे वे अपनी जोखिम क्षमता और निवेश की जरूरतों के अनुसार बेहतर चुनाव कर सकेंगे। उदाहरण के लिए, जोखिम लेने की अधिक क्षमता रखने वाले निवेशक 100% तक इक्विटी में निवेश कर सकते हैं, जबकि कम जोखिम लेना चाहने वाले मीडियम रिस्क स्कीम में निवेश कर सकेंगे। हर स्कीम में दो विकल्प होंगे ताकि निवेशक अपनी पसंद के अनुसार स्कीम चुन सकें।
इसके साथ ही, PFRDA ने NPS, अटल पेंशन योजना (APY), यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) और NPS लाइट जैसी पेंशन स्कीम्स के लिए सेंट्रल रिकॉर्डकिपिंग एजेंसियों (CRA) द्वारा वसूले जाने वाले शुल्कों में भी बदलाव किया है। अब PRAN (परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर) खोलने पर सरकारी कर्मचारियों को ई-पीआरएएन किट के लिए 18 रुपये और ऑफलाइन PRAN कार्ड के लिए 40 रुपये शुल्क देना होगा। साथ ही, जीरो बैलेंस वाले खातों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और लेनदेन पर भी कोई अतिरिक्त फीस नहीं होगी।
एनपीएस के निकास (Exit) नियमों में भी व्यापक संशोधन प्रस्तावित हैं। नए नियमों के तहत निकास की परिभाषा को पुनः परिभाषित किया जाएगा, जिससे NPS वात्सल्य और नागरिकता त्याग जैसे परिदृश्यों को भी शामिल किया जाएगा। इसके अलावा, प्रवेश और निकास के लिए आयु सीमा बढ़ाई जाएगी, लंपसम विदड्रॉल की सीमा को भी बढ़ाया जाएगा और वार्षिकी या एकमुश्त निकासी के लिए पूर्व सूचना की आवश्यकता समाप्त कर दी जाएगी। नए नियमों में ऑटोमैटिक कंटिन्युएशन (स्वचालित निरंतरता) की सुविधा भी शामिल होगी, जो सब्सक्राइबर्स के लिए और अधिक सुविधा जनक होगी।
केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित नए नियम 1 अक्टूबर से प्रभावी हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि पिछले लगभग तीन सालों से सरकार इस इंडस्ट्री से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार संवाद कर रही है। नए नियमों के तहत गेमिंग कंपनियों, बैंकों और अन्य संबंधित संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय और नियंत्रण सुनिश्चित किया जाएगा।
मंत्री ने यह भी कहा कि कानून लागू होने से पहले इंडस्ट्री के साथ अंतिम बातचीत का दौर होगा। यदि उद्योग को और समय की आवश्यकता महसूस होती है, तो सरकार इस पर विचार करने के लिए तैयार है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार हर फैसले में उच्च स्तर की परामर्श प्रक्रिया को महत्व देती है। ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 अगस्त, 2025 को मंजूरी दी थी, और इसके साथ ही देश में गेमिंग इंडस्ट्री के लिए नए नियामक ढांचे का गठन हो रहा है।
इसके अलावा, नियमों में बदलाव के तहत नॉन-गवर्नमेंट सेक्टर के कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स और गिग वर्कर्स के लिए भी पेंशन सिस्टम को और अधिक लचीला और सुविधाजनक बनाने पर ध्यान दिया गया है। यह पहल देश के बड़े कामकाजी वर्ग को बेहतर पेंशन सुरक्षा देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इन बदलावों से पेंशन सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ेगी, निवेशकों को अधिक विकल्प मिलेंगे और वे अपनी वित्तीय योजनाओं को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर पाएंगे। सरकार का उद्देश्य है कि सभी श्रमिक, चाहे वे सरकारी हों या निजी, उनके भविष्य की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।