New Income Tax Bill: वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने गुरुवार को जानकारी दी है कि नया आयकर विधेयक (New Income Tax Bill) अगले हफ्ते संसद में पेश किया जाएगा।
इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक शुक्रवार को हो सकती है, जहां विधेयक पर चर्चा की संभावना है। वित्त सचिव तुहिन कांत पांडेय ने बताया कि यह नया विधेयक छह महीने की अवधि में तैयार किया गया है और यह 1961 के आयकर अधिनियम की जगह लेगा।
इस नए विधेयक में कोई नया टैक्स या अतिरिक्त बोझ नहीं डाला जाएगा, और यह 2025-26 के बजट में किए गए आयकर दरों, स्लैब और स्रोत पर कर कटौती (TDS) के बदलावों को भी शामिल करेगा। सीनियर अधिकारी ने कहा कि इस विधेयक में कोई बड़ा नीति परिवर्तन नहीं किया जाएगा और अस्थिरता की स्थिति से बचने की कोशिश की गई है।
वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने यह भी बताया कि नया विधेयक सरल और समझने में आसान होगा। पुराने, बोझिल शब्दों और जटिल प्रावधानों को हटाया गया है। इसके अलावा, इसमें उन गैरजरूरी प्रावधानों को भी समाप्त किया जाएगा जो करदाताओं के लिए परेशानी का कारण बनते थे। अधिकारियों ने कहा कि इस विधेयक को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है, और इसके लागू होने से आयकर प्रक्रिया में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इस विधेयक को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट के दौरान घोषणा की थी, और अब इस विधेयक को कानून में बदलने की प्रक्रिया शुरू हो रही है।




