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GST on online payment: 2000 रुपये से ज्यादा की UPI लेनदेन पर GST? सरकार ने अफवाहों पर लगाया विराम!

GST on online payment: क्या 2,000 रुपये से अधिक की UPI लेनदेन पर लगेगा GST? जानिए सरकार का स्पष्टीकरण।

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प्रतीकात्मक तस्वीर
© Google
Nitish KumarNitish Kumar|
|AMP
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GST on online payment: हाल ही में सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से वायरल हो रही थी कि केंद्र सरकार 2,000 रुपये से अधिक की UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) लेनदेन पर GST लगाने जा रही है। यह अफवाह छोटे व्यापारियों, दुकानदारों और आम उपभोक्ताओं के बीच भ्रम की स्थिति पैदा कर रही थी। लेकिन अब केंद्र सरकार ने इस पर स्पष्ट बयान जारी कर लोगों को राहत दी है।


CBIC (केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर जारी एक पोस्ट में कहा है कि: “UPI से 2,000 रुपये से अधिक के लेनदेन पर GST लगाए जाने की खबरें पूरी तरह भ्रामक और झूठी हैं। सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।”


UPI बना डिजिटल भुगतान का आधार

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि UPI ने खासकर ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में लोगों को नकदी रहित भुगतान करने की सहज सुविधा प्रदान की है। इससे देश में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा मिला है, और सरकार इस माध्यम को प्रोत्साहित कर रही है, न कि उस पर टैक्स लगा रही है।


CBDT की अधिसूचना का भी हवाला   

गौरतलब है कि CBDT (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की 30 दिसंबर 2019 को जारी अधिसूचना के तहत पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था कि डिजिटल भुगतान माध्यमों पर कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं लगाया जाएगा, बल्कि व्यापारियों को इसके लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।  


2,000 रुपये से अधिक की UPI लेनदेन पर GST लगाए जाने की खबर सिर्फ एक अफवाह है। सरकार ने न केवल इसका खंडन किया है, बल्कि यह भी दोहराया है कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना उसकी प्राथमिकता है। आम जनता से अपील है कि वे सोशल मीडिया पर फैल रही ऐसी भ्रामक खबरों से सावधान रहें।


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Nitish Kumar

रिपोर्टर / लेखक

Nitish Kumar

FirstBihar न्यूज़ डेस्क

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