Bihar School News: गोपालगंज जिले में जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) योगेश कुमार ने 444 निजी विद्यालयों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई उन स्कूलों के खिलाफ की गई है जिन्होंने ज्ञानदीप पोर्टल पर अपनी इंटेक कैपेसिटी और स्कूल की बुनियादी जानकारी अपडेट नहीं की।
डीईओ ने बताया कि यह कदम शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)C के तहत उठाया गया है। इस अधिनियम के अनुसार अलाभकारी समूह और कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के छात्रों के नामांकन के लिए स्कूल की बेसिक जानकारी और सीट संख्या पोर्टल पर दर्ज होना अनिवार्य है।
योगेश कुमार ने कहा कि कई विद्यालयों ने अब तक जानकारी अपडेट नहीं की है, जिससे ईडब्ल्यूएस और डीजी श्रेणी के छात्रों के नामांकन में बाधा उत्पन्न हो रही है। यह स्थिति आरटीई अधिनियम और विद्यालयों की मान्यता शर्तों का उल्लंघन है।
डीईओ ने सभी 444 निजी विद्यालयों को 24 घंटे के भीतर पोर्टल पर इंटेक कैपेसिटी और स्कूल बेसिक जानकारी अपडेट करने का निर्देश दिया है। समयसीमा में अनुपालन न होने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और मान्यता रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
साथ ही, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्र के स्कूलों से तत्काल अनुपालन सुनिश्चित कराएँ। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह कदम छात्रों के हित में उठाया गया है और किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।




