ब्रेकिंग
नालंदा शीतला माता मंदिर भगदड़ मामला: नीतीश सरकार ने मुआवजे का किया एलान, आश्रितों को मिलेंगे 6-6 लाखसब फाजुल बात है, ऐसा कोई पैदा नहीं लिया जो.. सीएम नीतीश के इस्तीफे पर बोले अनंत सिंहBihar Co Suspend: दो लाख रिश्वत लेते गिरफ्तार सीओ को सरकार ने दुबारा किया सस्पेंड, गिरफ्तारी पर पटना की सड़कों पर उतरे थे सूबे के अंचलाधिकारी Bihar News: जेल में बंद घूसखोर कर्मचारियों को 15 अप्रैल तक करें बर्खास्त, डिप्टी CM विजय सिन्हा सख्त...प्रधान सचिव ने सभी DM के लिए जारी किया गाइडलाइन नालंदा की घटना पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जताया दुख, पीड़ितों को हर संभव मदद का दिया भरोसानालंदा शीतला माता मंदिर भगदड़ मामला: नीतीश सरकार ने मुआवजे का किया एलान, आश्रितों को मिलेंगे 6-6 लाखसब फाजुल बात है, ऐसा कोई पैदा नहीं लिया जो.. सीएम नीतीश के इस्तीफे पर बोले अनंत सिंहBihar Co Suspend: दो लाख रिश्वत लेते गिरफ्तार सीओ को सरकार ने दुबारा किया सस्पेंड, गिरफ्तारी पर पटना की सड़कों पर उतरे थे सूबे के अंचलाधिकारी Bihar News: जेल में बंद घूसखोर कर्मचारियों को 15 अप्रैल तक करें बर्खास्त, डिप्टी CM विजय सिन्हा सख्त...प्रधान सचिव ने सभी DM के लिए जारी किया गाइडलाइन नालंदा की घटना पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जताया दुख, पीड़ितों को हर संभव मदद का दिया भरोसा

Bihar School News: बिहार के इस जिले में 444 प्राइवेट स्कूलों को कारण बताओ नोटिस, मान्यता रद्द करने का अल्टीमेटम

Bihar School News: गोपालगंज में 444 निजी विद्यालयों को डीईओ ने कारण बताओ नोटिस जारी किया, 24 घंटे में ज्ञानदीप पोर्टल पर इंटेक और स्कूल जानकारी अपडेट न करने पर मान्यता रद्द की जाएगी।

Bihar School News
प्रतिकात्मक तस्वीर
© Google
Mukesh Srivastava
|
|AMP
विज्ञापन — Rectangle

Bihar School News: गोपालगंज जिले में जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) योगेश कुमार ने 444 निजी विद्यालयों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई उन स्कूलों के खिलाफ की गई है जिन्होंने ज्ञानदीप पोर्टल पर अपनी इंटेक कैपेसिटी और स्कूल की बुनियादी जानकारी अपडेट नहीं की।


डीईओ ने बताया कि यह कदम शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)C के तहत उठाया गया है। इस अधिनियम के अनुसार अलाभकारी समूह और कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के छात्रों के नामांकन के लिए स्कूल की बेसिक जानकारी और सीट संख्या पोर्टल पर दर्ज होना अनिवार्य है।


योगेश कुमार ने कहा कि कई विद्यालयों ने अब तक जानकारी अपडेट नहीं की है, जिससे ईडब्ल्यूएस और डीजी श्रेणी के छात्रों के नामांकन में बाधा उत्पन्न हो रही है। यह स्थिति आरटीई अधिनियम और विद्यालयों की मान्यता शर्तों का उल्लंघन है।


डीईओ ने सभी 444 निजी विद्यालयों को 24 घंटे के भीतर पोर्टल पर इंटेक कैपेसिटी और स्कूल बेसिक जानकारी अपडेट करने का निर्देश दिया है। समयसीमा में अनुपालन न होने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और मान्यता रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।


साथ ही, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्र के स्कूलों से तत्काल अनुपालन सुनिश्चित कराएँ। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह कदम छात्रों के हित में उठाया गया है और किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

इस खबर के बारे में

रिपोर्टर / लेखक

Mukesh Srivastava

FirstBihar न्यूज़ डेस्क

विज्ञापन

संबंधित खबरें