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04-Sep-2025 02:51 PM
By FIRST BIHAR
Bihar Politics: महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत माता को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के खिलाफ कोर्ट में लगातार शिकायतें दर्ज हो रही हैं। अब जमई में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और वीआईपी चीफ मुकेश सहनी के खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट दर्ज कराया गया है।
जमुई के सतीश चंद्र गुप्ता ने व्यवहार न्यायालय में एक फौजदारी परिवाद दर्ज कराया है। उनके वकील बृजनंदन सिंह ने बताया कि इस मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राजद नेता तेजस्वी यादव और वीआईपी पार्टी प्रमुख मुकेश साहनी को मुख्य अभियुक्त बनाया गया है। साथ ही 100 अज्ञात व्यक्तियों को भी आरोपित किया गया है। अदालत ने इस केस की अगली सुनवाई की तारीख 17 सितंबर निर्धारित की है।
अधिवक्ता के अनुसार, यह मुकदमा भारतीय न्याय संहिता की धारा 61(1)(2), 62, 356, 351 और 553 के तहत दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि दरभंगा में गठबंधन नेताओं के मंच से प्रधानमंत्री मोदी और उनकी माता के खिलाफ सैकड़ों की संख्या में मौजूद समर्थकों द्वारा गालियां दी गईं, जो देशवासियों की भावनाओं को झकझोरने वाला कृत्य है।
बृजनंदन सिंह ने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के लिए राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और मुकेश साहनी को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया गया है, क्योंकि मंच पर जानबूझकर अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया, जो कि एक संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। उन्होंने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी भारत के लोकतांत्रिक प्रणाली से चुने गए प्रधानमंत्री हैं और इस तरह की अभद्र टिप्पणियां न सिर्फ व्यक्तिगत अपमान हैं, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों के भी खिलाफ हैं।
बता दें कि राहुल गांधी और महागठबंधन के अन्य नेताओं की उपस्थिति में दरभंगा में आयोजित एक जनसभा के दौरान मंच से एक व्यक्ति द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद काफी विवाद खड़ा हुआ। आरोपी की पहचान मोहम्मद रिजवी उर्फ रजा के रूप में हुई, जिसे बाद में दरभंगा शहर के सिंहवाड़ा इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया।