GAYA JEE: शव का दाह संस्कार करने पहुंचे लोगों की बेरहमी से पिटाई, स्थानीय दुकानदारों पर कार्रवाई की मांग शराबबंदी की साख पर सवाल: जदयू महासचिव राजेश रजक शादी में शराब पीते गिरफ्तार पीएम मोदी की निजी सचिव निधि तिवारी की सैलरी कितनी है? 8वें वेतन आयोग से कितना होगा इजाफा? जानिये.. Bihar Politics: बिहार चुनाव से पहले VIP का थीम सॉन्ग लॉन्च, सहनी बोले- आरक्षण हमारा हक, हम इसे लेकर रहेंगे Bihar Politics: बिहार चुनाव से पहले VIP का थीम सॉन्ग लॉन्च, सहनी बोले- आरक्षण हमारा हक, हम इसे लेकर रहेंगे Railway News: अब टिकट के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, बिहार के 702 रेलवे स्टेशनों पर ATVM लगाने की तैयारी Bihar News: सीएम नीतीश कुमार अचानक पहुंच गए हाजीपुर, भागे-भागे पहुंचे अधिकार; फोर लेन पुल का किया निरीक्षण 10 रूपये की खातिर नोजल मैन की पिटाई करने वालों को पुलिस ने दबोचा, 25 हजार का ईनामी भी गिरफ्तार Bihar News: चिराग की रैली में दिव्यांग युवक से धक्का-मुक्की, ट्राईसाइकिल क्षतिग्रस्त; बिहार फर्स्ट-बिहारी फर्स्ट के नारे को बताया झूठा Bihar School News: बिहार के 40 हजार से अधिक स्कूलों में होने जा रहा यह बड़ा काम, नीतीश सरकार ने दे दी मंजूरी
27-May-2025 04:44 PM
By FIRST BIHAR
Bihar Politics: भागलपुर सदर से कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में उन्हें साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।
यह मामला 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान का है, जब एक मजिस्ट्रेट के बयान के आधार पर इशाक चक थाना में विधायक अजीत शर्मा समेत छह लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई विशेष न्यायालय (एडीजे-3) दीपक कुमार की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने कहा कि, विधायक अजीत शर्मा समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए सभी आरोपियों को रिहा किया जाता है।
कोर्ट के फैसले के बाद विधायक अजीत शर्मा ने खुशी जताई और कहा कि, चुनाव के समय आदर्श आचार संहिता लागू रहती है, ऐसे में कई बार छोटी-मोटी बातें सामने आती हैं लेकिन मैं न्यायपालिका का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने सच्चाई को पहचाना। मेरा इस मामले से कोई संबंध नहीं था। मैं जनता का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझ पर हमेशा भरोसा बनाए रखा।