ब्रेकिंग
UCC पर डॉ प्रेम कुमार का बड़ा बयान, बोले- ‘एक देश, एक कानून’ पूरे भारत में लागू होमंत्री अशोक चौधरी बने असिस्टेंट प्रोफेसर, पटना के एएन कॉलेज में ली पहली क्लासनीतीश कुमार पर प्रशांत किशोर ने बोला बड़ा हमला, कहा..अब JDU भी परिवारवाद से अछूता नहीं रहा हाजीपुर में निगरानी की बड़ी कार्रवाई, 50 हजार घूस लेते खनन विभाग के दो कर्मचारी रंगेहाथ गिरफ्तारपटना में रामनवमी पर हाई अलर्ट, महावीर मंदिर समेत प्रमुख स्थलों पर कड़ी सुरक्षा के प्रबंधUCC पर डॉ प्रेम कुमार का बड़ा बयान, बोले- ‘एक देश, एक कानून’ पूरे भारत में लागू होमंत्री अशोक चौधरी बने असिस्टेंट प्रोफेसर, पटना के एएन कॉलेज में ली पहली क्लासनीतीश कुमार पर प्रशांत किशोर ने बोला बड़ा हमला, कहा..अब JDU भी परिवारवाद से अछूता नहीं रहा हाजीपुर में निगरानी की बड़ी कार्रवाई, 50 हजार घूस लेते खनन विभाग के दो कर्मचारी रंगेहाथ गिरफ्तारपटना में रामनवमी पर हाई अलर्ट, महावीर मंदिर समेत प्रमुख स्थलों पर कड़ी सुरक्षा के प्रबंध

चार महीने बाद आज जेल से बाहर आएंगे मोकामा विधायक अनंत सिंह, ‘छोटे सरकार’ के ग्रैंड वेलकम की तैयारी

Anant Singh: मोकामा विधायक अनंत सिंह को हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आज रिहाई होगी. इसको लेकर उनके समर्थकों में भारी उत्साह है. पटना से बख्तियारपुर तक ‘छोटे सरकार’ की भव्य स्वागत की तैयारी की गई है.

Anant Singh
© File
Mukesh Srivastava
|
|AMP
विज्ञापन — Rectangle

Anant Singh: मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह आज यानी 23 मार्च 2026 को दोपहर 2 बजे के बाद जेल से रिहा होंगे। रिहाई के बाद वह सीधे पटना स्थित अपने आवास 1 मॉल रोड पहुंचेंगे। करीब चार महीने बाद उन्हें हाई कोर्ट से जमानत मिली है।


रिहाई के बाद उनका कार्यक्रम पहले से तय है। 24 मार्च को सुबह 8 बजे वह बड़हिया के महारानी स्थान जाएंगे। उनकी यात्रा बख्तियारपुर पुरानी रोड मार्ग से होगी। रास्ते में डुमरा में मुखिया विनीत उर्फ कारू के यहां भोजन का कार्यक्रम भी निर्धारित है।


अनंत सिंह की रिहाई को लेकर उनके समर्थकों में उत्साह है और भव्य स्वागत की तैयारी की जा रही है। पटना से बख्तियारपुर मार्ग तक समर्थकों की भीड़ जुटने की संभावना जताई जा रही है। इसको देखते हुए प्रशासन भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्क है।


बता दें कि अनंत सिंह को 2025 बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दुलारचंद यादव की मौत के मामले में गिरफ्तार किया गया था। 30 अक्टूबर 2025 को हुई घटना के बाद 1 नवंबर 2025 को पटना एसएसपी ने बाढ़ के लदमा स्थित उनके आवास से उन्हें गिरफ्तार किया था। इसके बाद वह करीब चार महीने तक जेल में रहे।


हाई कोर्ट के जस्टिस रुद्र प्रकाश मिश्रा की एकलपीठ ने सुनवाई के बाद शर्तों के साथ उन्हें जमानत दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि वे किसी गवाह या सूचक को प्रभावित या धमकाने की कोशिश करते हैं, तो उनकी जमानत तुरंत रद्द की जा सकती है। साथ ही हर सुनवाई में उनकी उपस्थिति अनिवार्य होगी।


मामले में उन पर दुलारचंद यादव के पैर की एड़ी में गोली मारने का आरोप था। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण लाठी से मारना और वाहन से कुचलना बताया गया है। रिपोर्ट में शरीर पर कई गंभीर चोटें, फेफड़े फटना और पसलियां टूटने की बात सामने आई। पुलिस के बयानों में भी घटनास्थल पर उनकी मौजूदगी स्पष्ट नहीं हो पाई, जो जमानत मिलने का एक आधार बना।

इस खबर के बारे में

रिपोर्टर / लेखक

Mukesh Srivastava

FirstBihar न्यूज़ डेस्क

विज्ञापन

संबंधित खबरें