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09-Oct-2019 09:19 AM
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DESK : यदि आप भी अपने नया या पुराना कार के लिए अपने पसंद का नंबर लेना चाहते हैं तो आपकी ऐसी इच्छा जल्द ही पूरी होने जा रही है. यूपी के नोएडा से वाहन नंबर पोर्टिबिलिटी की योजना लागू होने जा रही है.
वाहन नंबर पोर्टिबिलिटी योजना के अंतर्गत किसी भी पुराने नंबर को किसी भी नए वाहन पर ले सकते हैं. यह योजना टू व्हीलर के साथ फोर व्हीलर वाहनों के लिए है. इसके लिए फोर व्हीलर वाहनों के लिए 50 हजार रुपये और टू व्हीलर के लिए करीब 20 हजार खर्च करने होंगे.
इसके लिए दो शर्त रखे गए हैं. पहली शर्त यह है कि अगर किसी पुराने वाहन का नंबर नए पर लेना है तो उसका रजिस्ट्रेशन कम से कम तीन साल तक वाहन मालिक के नाम का होना चाहिए. वहीं दूसरी शर्त यह है कि जिस नाम से पुराना वाहन रजिस्टर्ड है उसी नाम से ही नए वाहन का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जिसके बाद ही इस सर्विस का लाभ उठा सकेंगे.
यदि आप VIP नंबर लेना चाहते है तो इसके लिए नीलामी में शामिल होने पर एक लाख रुपये चुकाने होंगे. वहीं बोली लगाने के बाद रकम ज्यादा बढ़ाई जा सकती है.