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टैक्स बचत के लिए इन योजनाओं में 31 जुलाई से पहले करे निवेश, होगा बड़ा फायदा

टैक्स बचत के लिए इन योजनाओं में 31 जुलाई से पहले करे निवेश, होगा बड़ा फायदा

27-Jul-2020 02:41 PM

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DESK :कोरोना वायरस महामारी संक्रमण के कारण टैक्स जमा करने की डेडलाइन बढ़ा दी गई है. ऐसे में वित्त वर्ष 2019-20 में टैक्स की बचत के लिए आप किसी अच्छे स्कीम में निवेश कर सकते हैं. सुकन्या समृद्धि योजना, पीपीएफ, जीवन बीमा जैसी निवेश योजनाओं में निवेश करके आप अपने टैक्स को बचा सकते हैं. लेकिन इन स्कीमो में 31 जुलाई से पहले निवेश करने पर ही आपको टैक्स में छूट मिल सकती है पहले ये तारीख 30 जून निर्धारित की गई थी.    

आप चाहें तो बीमा पॉलिसी, राष्ट्रीय बचत पत्र, चिकित्सा बीमा प्रीमियम और दान आदि में निवेश कर के आयकर विभाग से सैक्शन 80 सी, 80 डी और 80जी के तहत कटौती का फायदा उठा सकते हैं. इन सभी में निवेश करने की तारीख को 31 जुलाई 2020 तक बढ़ाया गया था.

कोरोना काल में आप इन स्कीमों में छोटा निवेश कर अपने भविष्य को सुरक्षित करने के साथ ही टैक्स में बचत कर सकते हैं. निवेश के लिए डाक घर की पब्लिक प्रोविडेंट फंड , पोस्ट ऑफिस में पांच साल के लिए बचत योजना, नेशनल सेविंग्‍स सर्टिफिकेट, सुकन्‍या समृद्धि योजना और सीनियर सिटिजन सेविंग्‍स स्‍कीम काफी लोकप्रिय प्लान हैं,  इनमे छोटी बचत का अच्छा मुनाफा मिलता है. इन योजनाओं पर मिलने वाली ब्‍याज की रकम टैक्‍स फ्री होती है.

वहीं सुकन्‍या समृद्धि योजना में 7.6 फीसदी ब्याज मिल रहा है. इस योजना के तहत माता-पिता एक या एक से ज्यादा बेटी के लिए खाता खुलवा सकते हैं. इस बचत योजना में खाताधारक के 18 साल के होने तक पैसे जमा किये जाते हैं. इस योजना का लाभ लेने कि लिए बेटी की उम्र 10 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.