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26-Apr-2022 06:03 PM
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PATNA: बिहार में तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए जाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को अपने शिकायत के साथ सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करने को कहा है। साथ ही सक्षम प्राधिकरण को तीन महीने के अंदर इस पर फैसला लेने का निर्देश दिया।
बता दें कि जनहित याचिका में तंबाकू/निकोटीन युक्त किसी भी प्रकार के गुटखा, पान मसाला का निर्माण, भंडारण, वितरण, परिवहन, प्रदर्शन या बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। पटना हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका के अनुसार राज्य सरकार ने इस तरह का प्रतिबंध लगाने का आदेश पहले से ही जारी किया है।