ब्रेकिंग न्यूज़

बेतिया में गंडक नदी की तेज धार में बहा चचरी पुल, कई गांवों का संपर्क टूटा हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राजद और कांग्रेस पर बोला हमला, कहा..आरक्षण विरोधी रहा है दोनों पार्टियों का चरित्र Bihar Ias Officers: बिहार के 12 IAS अफसरों को मिली एक और नई जिम्मेदारी, पूरी लिस्ट देखें.... Bihar News: बिहार के 544 CO पर हुआ एक्शन, फिर भी अंचल अधिकारियों पर नहीं पड़ रहा प्रभाव, मंत्री ने की हाईलेवल मीटिंग बेगूसराय में नदी में डूबने से 4 की मौत, खगड़िया में एक बच्ची की गई जान Bihar News: इन जिलों में अगले 2 दिन भीषण बारिश, IMD ने पहले कर दिया सावधान Bihar News: बिहार की इन 8 महिला समेत 13 अफसरों की लगी ड्यूटी, 19-20 तारीख को करेंगे यह काम पटना फतुहा में टाटा कमर्शियल गाड़ियों के सबसे बड़े शोरूम ‘बुद्धा शक्ति’ का उद्घाटन, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया शुभारंभ FASTag Yogna: कार, जीप, वैन मालिकों के लिए बड़ी खबर....3000 रू का पास बनाएं और देशभर में करें यात्रा अब घरों में इन्वर्टर लगाने की नहीं पड़ेगी जरूरत: बिहार के 15 शहरों में लगने जा रही हाई-कैपेसिटी बैटरी इन्वर्टर, पावर कट होते ही 4 घंटे मिलेगी बिजली

सुब्रत रॉय की गिरफ्तारी पर रोक, हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

सुब्रत रॉय की गिरफ्तारी पर रोक, हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

13-May-2022 03:42 PM

By

DESK: सुप्रीम कोर्ट ने सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रत राय सहारा की गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दी है। आज पटना हाईकोर्ट में पेश नहीं होने पर हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तत्काल अंतरिम रोक लगा दी है। बता दें कि आज पटना हाईकोर्ट में उनकी पेशी होनी थी। लेकिन, आज फिर वह कोर्ट में नहीं पहुंचे। पटना हाईकोर्ट ने बिहार, उत्तरप्रदेश के डीजीपी और दिल्ली के कमिश्नर को सुब्रत राय को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। लेकिन, अब जो ताज़ी जानकारी सामने आ रही है, उसके मुताबिक़, सुप्रीम कोर्ट ने सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रत राय सहारा की गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दी है।


आपको बता दें, 12 मई को भी वे कोर्ट में हाज़िर नहीं हुए थे। गुरुवार को हाई कोर्ट ने सुब्रत राय के वकील से पूछा था कि कौन हैं ये सुब्रत राय जो कोर्ट नहीं आ सकते हैं? इन्हें कोर्ट आना होगा, और हर हाल में लोगों के सारे पैसे भी लौटाने पड़ेंगे। 


गौरतलब है कि कंपनी पर कई लोगों ने विश्वास किया था। अलग-अलग स्कीम पर निवेश के नाम पर उपभोक्ताओं ने लाखों करोड़ों रुपये जमा किए थे। जब समय पूरा हुआ तो उपभोक्ताओं को उनके पैसे नहीं मिले। इसके बाद 2,000 से अधिक लोगों ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर करवाई थी। लेकिन ये पैसे अब तक सहारा के पास ही फंसे हुए हैं।