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28-Dec-2024 12:12 AM
By First Bihar
EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अब ग्राहकों को बैंकिंग जैसी सेवाएं प्रदान करने की योजना बना रहा है। इसके तहत PF खाताधारक अपनी कुल जमा राशि का 50% तक ATM कार्ड से निकाल सकेंगे। यह सेवा अगले साल से शुरू होने की संभावना है। केंद्रीय श्रम सचिव सुमिता डावरा ने शुक्रवार को इस नई प्रणाली के बारे में जानकारी दी।
नए प्रावधानों के तहत विशेष लाभ:
ATM कार्ड से PF निकासी
EPFO सदस्य अपनी PF राशि का 50% तक ATM कार्ड के माध्यम से निकाल सकते हैं। यह सुविधा भविष्य निधि सेवाओं को सरल और तेज़ बनाएगी।
दिवंगत सब्सक्राइबर के वारिस
अगर EPFO सदस्य का निधन हो जाता है, तो उसके वारिस ATM कार्ड के जरिए क्लेम सेटलमेंट के बाद सीधे पैसा निकाल सकते हैं।
नौकरी जाने की स्थिति में PF निकासी के नियम:
75% निकासी (1 माह बाद):
नौकरी छूटने के 1 महीने बाद PF खाते से 75% राशि निकाली जा सकती है।
25% निकासी (2 महीने बाद):
बची हुई 25% राशि को नौकरी छूटने के 2 महीने बाद निकाला जा सकता है।
यह सुविधा बेरोजगारी के समय आर्थिक सहायता के लिए है।
PF निकासी पर इनकम टैक्स नियम:
5 साल या उससे अधिक सेवा पर:
अगर कर्मचारी ने 5 साल की कुल सेवा पूरी कर ली है, तो PF निकासी पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा।
5 साल से कम सेवा पर:
अगर 5 साल से पहले निकासी की जाती है और राशि ₹50,000 से अधिक है, तो 10% TDS कटेगा।
अगर पैन कार्ड नहीं है, तो 30% TDS लगेगा।
फॉर्म 15G/15H जमा करने पर: TDS नहीं कटेगा।
PF नियमों के फायदे:
आर्थिक संकट में मदद: नौकरी छूटने पर जल्दी पैसा निकालने की सुविधा।
सरल प्रक्रिया: ATM के माध्यम से निकासी से तेज और सुलभ सेवा।
कर लाभ: 5 साल से अधिक सेवा पर टैक्स छूट।
यह योजना फिलहाल प्रस्तावित है और EPFO द्वारा इसे लागू करने के बाद ही ग्राहकों को इसका लाभ मिलेगा। EPFO सब्सक्राइबर्स को नई सेवाओं से जुड़े अपडेट्स के लिए अपनी जानकारी EPFO पोर्टल पर नियमित रूप से चेक करनी चाहिए।