Sanjeev Mukhiya: संजीव मुखिया की रिमांड अवधि बढ़ी, EOU के सामने अभी कई राज खोलेगा NEET पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड Sanjeev Mukhiya: संजीव मुखिया की रिमांड अवधि बढ़ी, EOU के सामने अभी कई राज खोलेगा NEET पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड पाकिस्तानियों को चुन-चुन कर बाहर निकालने वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश, सीएम योगी कर रहे लगातार मॉनीटरिंग Bihar News: संजय जायसवाल को पटना हाई कोर्ट से बड़ी राहत, लोअर कोर्ट की कार्यवाही पर रोक; जानिए.. पूरा मामला Bihar News: संजय जायसवाल को पटना हाई कोर्ट से बड़ी राहत, लोअर कोर्ट की कार्यवाही पर रोक; जानिए.. पूरा मामला Road Accident: सड़क दुर्घटना में छात्रा की मौत के बाद हंगामा, थाने के ड्राइवर का भी फूटा सिर, कई गिरफ्तार Pahalgam Terror Attack: FIR के बाद नेहा सिंह राठौर ने फिर उगला जहर, प्रधानमंत्री मोदी को दे दी सीधी चुनौती Bihar Crime News: यूपी की लड़की के साथ बिहार में गैंगरेप, स्टेशन के पास तीन मनचलों ने जबरन किया गंदा काम Bihar News: इस मामले में पूरे देश में अव्वल बना बिहार, राजधानी दिल्ली को भी पीछे छोड़ आगे निकला Bihar News: इस मामले में पूरे देश में अव्वल बना बिहार, राजधानी दिल्ली को भी पीछे छोड़ आगे निकला
24-Sep-2019 12:48 PM
By
NEW DELHI : अब अपराधिक मामले की जांच के दौरान पुलिस किसी भी आरोपी की अचल संपत्ति को कुर्क नहीं कर सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपने अहम आदेश में इस मुहर लगा दी है. हालांकि जांच के दौरान पुलिस चल संपत्ति को जब्त कर सकती है.
बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया था कि पुलिस को जांच के दौरान सम्पत्ति जब्त करने का कोई अधिकार नहीं है. अदालत के इस फैसले को महाराष्ट्र सरकार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
जिस पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि CrPC कि धारा 102 में पुलिस को अचल संपत्ति को पुलिस को जब्त करने का अधिकार नहीं है.