ब्रेकिंग न्यूज़

BIHAR ELECTION : बिहार विधानसभा चुनाव 2025: रैलियों के लिए हेलीकॉप्टरों की बुकिंग शुरू, रोज 20 चॉपर भरेंगे उड़ान Bihar News: क्या सच में बिहार की महिला ले रहीं राजनीति में इंट्रेस्ट, इस रिपोर्ट से जानिए हकीकत; बढ़ जाएगी नीतीश -तेजस्वी की टेंशन Child Aadhaar Card Rules : बच्चों के आधार कार्ड नियम बदले: अब माता-पिता के दस्तावेज अनिवार्य, सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र से नहीं बनेगा आधार PhonePe: क्यों RBI ने PhonePe पर लगाया लाखों का जुर्माना? जानें... पूरी डिटेल ADR REPORT 2025 : राजनीतिक दल में केंद्र से लेकर प्रदेश तक..., वंशवाद की राजनीति में कौन आगे? लालू परिवार नहीं यह हैं सबसे आगे Bihar News: बिहार सरकार से 10 हजार रुपए लेकर क्या करने वाली हैं महिलाएं, जानिए पूरी सच्चाई; इस रिपोर्ट में मिलेगी पूरी जानकारी BIHAR ELECTION : चुनाव आयोग की नई पहल, जीविका दीदियां महिलाओं को वोटिंग के लिए करेंगी प्रेरित Bihar News: बिहार में यहाँ फोरलेन सड़क के लिए नए सिरे से जमीन अधिग्रहण, लंबे समय से रुका काम जल्द होगा पूरा SCERT : SCERT ने बदला बिहार स्कूल परीक्षा कार्यक्रम, सातवीं-आठवीं की गणित और सोशल साइंस परीक्षा स्थगित Bihar News: बिहार में 4 महत्वपूर्ण ट्रेनों का आरा तक हुआ विस्तार, यात्रियों को बड़ी राहत..

सरकारी अधिकारी-कर्मचारी सावधान : संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया तो FIR होगा, जायदाद औऱ वाहन खरीदा तो एक महीने में दें जानकारी

सरकारी अधिकारी-कर्मचारी सावधान : संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया तो FIR होगा, जायदाद औऱ वाहन खरीदा तो एक महीने में दें जानकारी

01-Jul-2021 06:38 AM

By

PATNA : सरकार के लगातार निर्देश देने के बावजूद अपनी संपत्ति का ब्योरा नहीं देने वाले बिहार के सरकारी अधिकारी औऱ कर्मचारी अब सावधान हो जायें. सरकार उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई तो करेगी ही उनके खिलाफ थाने में आपराधिक मुकदमा यानि एफआईआर भी दर्ज करा दिया जायेगा. मुख्य सचिव त्रिपुरारी शऱण ने सख्त रूख अख्तियार करते हुए आदेश जारी किया है. 

मुख्य सचिव का सख्त फरमान

मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने बुधवार को सभी विभागों के प्रधान सचिव, पुलिस महानिदेशक, प्रमंडलीय आयुक्त औऱ सभी डीएम को पत्र लिखा है. मुख्य सचिव ने अपने पत्र में कहा है कि बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने 25 मार्च 2021 को सभी सरकारी कर्मचारियों औऱ अधिकारियों के लिए मार्गदर्शन निर्गत किया था. इसमें कहा गया था कि सभी सरकारी सेवकों को अपनी सारी संपत्ति का ब्योरा औऱ खरीद बिक्री का ब्योरा देना है. इसके बावजूद ऐसे कई मामले सामने आय़े हैं जिससे ये प्रतीत हो रहा है कि सरकार के आदेश का सही से पालन नहीं हो रहा है.


मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों से कहा है कि सरकार के आदेश का पालन सुनिश्चित करायें. पत्र में कहा गया है कि सूबे के सभी सरकारी अधिकारियों औऱ कर्मचारियों को दिसंबर के बाद फरवरी तक अपनी संपत्ति की जानकारी सरकार को देनी है. अगर किसी को विरासत में संपत्ति मिली है तो उसकी भी जानकारी देनी है. सरकार ने इसके लिए प्लेटफार्म बना रख है जहां सभी सरकारी सेवकों को अपनी संपत्ति का पूरा ब्योरा घोषित करना है. सरकार ने तय कर रखा है कि फऱवरी का वेतन उन्हें ही मिलेगा जिन्होंने अपनी सपत्ति का ब्योरा दे दिया हो.

मुख्य सचिव के पत्र के मुताबिक कोई सरकारी सेवक संपत्ति घोषित करने के बाद अगर किसी तरह का जमीन जायदाद या गाड़ी खरीदता है तो उसकी भी जानकारी सरकार को एक महीने के भीतर दे देनी है. अगर कोई सरकारी सेवक अपने दो महीने के वेतन से ज्यादा का कोई भी लेन देन कर रहे हं तो इसकी भी जानकारी सरकार को दे देनी है. बिहार के सरकारी सेवकों के लिए बनी 1976 में बनी नियमावली में ही इसका जिक्र है. इसका हर हाल में पालन करना है. 

.