ब्रेकिंग न्यूज़

थेथर है कांग्रेस, भागलपुर में गिरिराज सिंह ने बोला जमकर हमला..देशद्रोहियों की पार्टी के नेता पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं Bihar Transport: परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार केस के दागियों का 'प्रमोशन प्लान'...तेजी से दौड़ाई जा रही फाइल ! तब CM नीतीश के करप्शन पर जीरो टॉलरेंस नीति का क्या होगा ? ED Raid: बिहार में ईडी का बड़ा एक्शन...सामान्य प्रशासन विभाग के 'अंडर सेक्रेट्री' और माफिया 'रिशु श्री' के कई ठिकानों पर छापा, हरियाणा-गुजरात के विभिन्न लोकेशन पर रेड Bihar Crime News: पुलिस की गिरफ्त में आए लुटेरा गिरोह के पांच बदमाश, लोगों को ऐसे बनाते थे शिकार Bihar Crime News: पुलिस की गिरफ्त में आए लुटेरा गिरोह के पांच बदमाश, लोगों को ऐसे बनाते थे शिकार JAMUI: डॉक्टर से 20 लाख रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, देवघर जेल में बंद कुख्यात अपराधी केशव दुबे गैंग के 4 गुर्गों को दबोचा Bihar News: राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश Bihar News: राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश Bettiah Raj Land: बेतिया राज की जमीन को लेकर आया नया अपडेट, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने दिए यह आदेश Bettiah Raj Land: बेतिया राज की जमीन को लेकर आया नया अपडेट, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने दिए यह आदेश

प्रदूषण फेल वाहनों का घटा जुर्माना, अब एक सप्ताह बाद ही कटेगा दूसरा ई चालान

प्रदूषण फेल वाहनों का घटा जुर्माना, अब एक सप्ताह बाद ही कटेगा दूसरा ई चालान

03-Sep-2024 05:23 AM

By First Bihar

PATNA : नीतीश सरकार ने ट्रैफिक चालान के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने प्रदूषण फेल वाहनों का जुर्माना घटा दिया है। पहले प्रदूषण फेल होने पर एक समान दस हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ता था मगर अब इसे वाहन की श्रेणियों के हिसाब से बदल दिया गया है। अब एक हजार से लेकर पांच हजार रुपये तक चालान कर दिया गया है।


मिली जानकारी के अनुसार, परिवहन विभाग ने बिना प्रदूषण प्रमाण-पत्र के गाड़ियों पर लगने वाले जुर्माना राशि में बड़ी कटौती की है। इसके साथ ही चालान की राशि अब वाहनों की श्रेणी के अनुसार तय होगी। 


पहले दोपहिया से लेकर चारपहिया व मालवाहक वाहन तक प्रदूषण फेल होने पर एक समान दस हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ता था मगर अब इसे वाहन की श्रेणियों के हिसाब से एक हजार से लेकर पांच हजार रुपये तक कर दिया गया है। परिवहन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।


इतना ही नहीं, नए प्रविधान के अनुसार, अब प्रदूषण प्रमाण-पत्र के मामले में ई-चालान जमा करने के लिए वाहन चालकों को सात दिनों की समय-सीमा भी दी जाएगी। एक सप्ताह के ग्रेस पीरियड के बाद ही दूसरा चालान निर्गत किया जाएगा।


विभाग के अनुसार, यह अधिसूचना गजट में प्रकाशन की तिथि से पांच दिनों के बाद प्रभावी होगी। दरअसल, राज्य के टोल-प्लाजा पर ई-डिटेक्शन के माध्यम से प्रदूषण के साथ बीमा और परमिट फेल औसत एक हजार वाहनों का हर दिन ई-चालान कट रहा है। इसमें प्रदूषण प्रमाण-पत्र न होने पर सर्वाधिक दस हजार रुपये के चालान की व्यवस्था है।