1st Bihar Published by: Updated Oct 04, 2019, 6:10:02 PM
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PATNA : बिहार में लाइसेंसी हथियार रखने वाले लोगों पर नीतीश सरकार ने अब नकेल कस दी है। सरकार ने सभी आर्म्स लाइसेंस धारकों को 3 महीने के अंदर अपना वेरिफिकेशन कराने को कहा है। गृह विभाग की तरफ से सभी जिलों के डीएम को या आदेश दिया गया है कि वह जिले में आर्म्स लाइसेंस का वेरिफिकेशन करे।
बिहार में नागालैंड और नॉर्थ ईस्ट समेत जम्मू कश्मीर से जारी आर्म्स लाइसेंस अवैध घोषित किए जा चुके हैं। इन राज्यों से जारी आर्म्स लाइसेंस के आधार पर हथियार रखने वालों को अवैध माना जाएगा।
अब सभी जिलों के डीएम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर वेरीफिकेशन ऑफ आर्म्स लाइसेंस के तहत वेरिफिकेशन करेंगे। हथियार रखने वाले जिन लोगों का अर्थ लाइसेंस वेरीफाई नहीं होगा उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी।