जेब में फटा iPhone-13, गंभीर रूप से झुलसा युवक, Apple की सुरक्षा पर उठे सवाल मोतिहारी में युवक की चाकू मारकर हत्या, परिजनों में मचा कोहराम, SIT का गठन RCBvsRR: “जागो, विपक्षी टीम के गेंदबाजों को कूटो और सो जाओ”, इस सीजन कोहली के पांचवे अर्धशतक के बाद सामने आई फैंस की प्रतिक्रियाएं पहलगाम हमले का मामला पहुंचा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार उच्चायोग के पास, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग BSF Jawan Captured: गलती से जीरो लाइन को पार कर गया BSF जवान, पाक रेंजर्स ने हिरासत में लिया चली समीयाना में आज तोहरे चलते गोली..बर्थडे पार्टी में कट्टा लहराकर युवक-युवतियों ने किया डांस, वीडियो हो गया वायरल भारत की कार्रवाई के खिलाफ पाकिस्तान ने उठाए कदम, एयरस्पेस और वाघा बॉर्डर को किया बंद Pahalgam Terror Attack: ढाबे वाले की गलती ने बचा ली 11 लोगों की जान, पहलगाम हमले में बाल-बाल बचे पर्यटकों की आपबीती Bihar Politics: VIP ने सुपौल के छातापुर में चलाया सघन जनसंपर्क अभियान, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजीव मिश्रा हुए शामिल महागठबंधन की बैठक में CM फेस पर फिर चर्चा नहीं: तेजस्वी को जवाब नहीं सूझा, कहा-पिछली ही बैठक में सब तय हुआ था, होशियार लोग समझ रहे हैं
21-Jan-2020 04:17 PM
By
PATNA : इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है पटना से जहां हाईकोर्ट ने डिप्लोमा इन एलिमेंटरी डिग्रीधारियों को बड़ी राहत दी है. उच्च न्यायालय ने शिक्षक बहाली प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति दे दी है. कोर्ट के इस बड़े फैसले के बाद लगभग 2.5 लाख डीएलएड डिग्रीधारियों को फायदा मिलेगा. साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 30 दिनों के अंदर इन आवेदनपत्र स्वीकारने का निर्देश दिया है.
हाईकोर्ट के इस बड़े फैसले से 2.5 लाख डीएलएड डिग्रीधारकों को फायदा होगा. 18 माह के डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन डिग्रीधारी शिक्षकों को राज्य सरकार ने पंचायत शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति नहीं दी थी. बता दें कि जस्टिस प्रभात कुमार झा ने इस मामले पर पहले ही सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था. हाईकोर्ट ने डीएलएड डिग्रीधारियों के पक्ष में निर्णय दिया है.
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के मुताबिक टीईटी को भी आवेदक के पास दो वर्षीय प्रशिक्षण की डिग्री होनी चाहिए. मालूम हो कि 18 महीने के डीएलएड कार्यक्रम को उन लाखों शिक्षकों के लिए आयोजित किया गया था जो अप्रशिक्षित थे और शिक्षा के अधिकार कानून के चलते उनकी नौकरी जाने का खतरा मंडरा रहा था. एनआईओएस ने करीब 13-14 लाख शिक्षकों को यह कोर्स कराया था.
हाईकोर्ट ने अब डिप्लोमा इन एलिमेंटरी डिग्रीधारी शिक्षकों बहाली प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति देते हुए बड़ी राहत दे दी है. डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन शिक्षकों के मामले पर पटना हाईकोर्ट में 21 जनवरी को ही फैसला सुनाया जाने वाला था लेकिन उस दिन मामले में हुई सुनवाई में कोई निर्णय नहीं हो पाया था. बता दें कि प्रदेश के डीएलएड शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें कहा गया था कि पंचायत शिक्षकों की बहाली के मामले में राज्य सरकार इस डिप्लोमाधारी पाठ्यक्रम को मान्यता नहीं दे रही है.