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23-Mar-2022 02:35 PM
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DELHI : सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम यौन शोषण मामले में बिहार सरकार से एक्शन टेकन रिपोर्ट की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ की गई विभागीय कार्रवाई के बारे में रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश बिहार सरकार को दिया है। जिसके बाद बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि CBI की सिफारिशों के अनुसार दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
दरअसल, CBI ने इस मामले में कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की थी। बिहार सरकार की तरफ से अधिवक्ता मनीष कुमार ने कोर्ट को बताया कि मामले में कुछ अधिकारियों पर एक्शन लिया गया है। जिसपर कोर्ट ने बिहार सरकार से एक्शन टेकन रिपोर्ट की मांग की। इस दौरान CBI ने भी कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कोर्ट को बताया कि जांच पूरी हो गई है और मामले में 19 लोगों को निचली अदालत ने दोषी ठहराया है। इस मामले पर अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी।
गौरतलब है कि मुजफ्फरपुर स्थित बालिका गृह में 21 लड़कियों के साथ यौन शोषण का खुलासा हुआ था। जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच की तो पाया कि शेल्टर होम से 6 लड़कियां गायब हैं। ये सभी लड़कियां 2013 से 2018 के बीच गायब हुई थीं। जिसके बाद समाज कल्याण विभाग ने केस दर्ज कराया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए केस सीबीआई को सौंप दिया गया था।
CBI ने जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे किए। जांच के दौरान शेल्टर होम परिसर में हड्डियां बरामद की गई थी। CBI ने इस मामले में ब्रजेश ठाकुर समेत 21 लोगों पर जार्जशीट दायर की। जिसके बाद कोर्ट ने यौन शोषण के आरोप में 20 जनवरी 2020 को ब्रजेश ठाकुर समेत 19 आरोपियों को दोषी करार दिया था।