Bihar News: भूमि अधिग्रहण में मूल्य निर्धारण के लिए नई व्यवस्था, MVR को लेकर जारी हुआ यह निर्देश Bihar Crime News: 22 वर्षीय मूक-बधिर मजदूर की गोली मारकर हत्या, बदमाश फरार Bihar Crime News: 50 करोड़ की चरस के साथ तस्कर गिरफ्तार, पूरे देश में बांटने की थी योजना Bihar Crime News: सड़क किनारे अधेड़ का शव बरामद, बीती रात मछली पार्टी में हुआ था शामिल land registration Bihar: डिजिटल निबंधन से जमीन का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ तेज, तीन महीने में हुए इतने आवेदन Bihar Crime News: महिला पुलिसकर्मी को अपराधियों ने मारी गोली, हालत गंभीर Bihar News: बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी, इस ट्रिक से पैदावार कीजिए दोगुनी; खाद खरीदने की टेंशन खत्म Patna News: पटना के नए SSP बने कार्तिकेय शर्मा, जानिए... राजधानी में क्या होगी सबसे बड़ी चुनौती? Road Accident: अमेठी में एंबुलेंस-पिकअप की भीषण टक्कर, बिहार के 5 लोगों की मौत Kedarnath Helicopter Crash: गौरीकुंड में हेलीकॉप्टर क्रैश, 5 लोगों की मौत
20-Dec-2020 07:53 AM
By Ramesh Rai
SAMASTIPUR : मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसके हत्या के मामले में बिहार के अंदर एक आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है. समस्तीपुर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शनिवार को आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत फांसी की सजा सुनाई. उसने 3 साल की एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या कर दी थी.
दुष्कर्म और हत्या का दोषी राम लाल महतो दलसिंहसराय के एक गांव का रहने वाला है और फिलहाल समस्तीपुर मंडल कारा में बंद है. इस मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट ने शनिवार को सजा सुनाई है.
दरअसल 2 जून 2018 को बकरी चराने गई 3 साल की एक बच्ची के साथ रामलाल ने दुष्कर्म किया था और उसकी हत्या कर शव को फेंक दिया था. बच्ची की मां ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. बच्ची के पिता दिल्ली में मजदूरी करते थे. बच्ची अपनी मां के साथ ननिहाल गई थी और वही उसके साथ यह घटना हुई. कई प्रत्यक्षदर्शियों ने रामलाल को बच्ची को ले जाते देखा था. अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल 8 गवाहों का बयान कोर्ट में दर्ज कराया गया. सभी ने इस घटना की पुष्टि की थी कोर्ट ने तमाम गवाहों और सबूतों को देखने के बाद आखिरकार दोषी को फांसी की सजा सुना दी है.