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30-Apr-2020 09:03 PM
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PATNA : कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए लागू लॉक डाउन के बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. केन्द्र सरकार ने राज्यों से ट्रक और अन्य माल वाहक वाहनों का मुक्त आवागमन सुनिश्चित करने को कहा है. केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे एक पत्र में कहा है कि स्थानीय अधिकारियों को देशभर में राज्यों की सीमाएं पार करने के लिए अलग प्रवेश पत्र नहीं मांगना चाहिए.
केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला की ओर से जारी पत्र के मुताबिक पहले जारी किये गये आदेशों का उल्लेख करते हुए दोहराया गया है कि ट्रक के आवागमन के लिए अलग प्रवेश पत्र की आवश्यकता नहीं है. उन्होंने कहा कि देश में लॉकडाउन के दौरान आवश्कयक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति श्रृंखला बनाये रखना जरूरी है. इन दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि जिला अधिकारियों और फील्ड एजेंसियों को उपर्युक्त निर्देशों के बारे में सचेत किया जाए, ताकि जमीनी स्तर पर कोई भी अस्पष्टता न हो और बिना किसी बाधा के खाली ट्रकों सहित ट्रकों और मालवाहकों की आवाजाही देश के विभिन्न हिस्सों में हो सके.
गृह सचिव ने राज्यों से कहा कि राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों से कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जिला अधिकारी और अन्य एजेंसी इस संबंध में पूरी तरह से अवगत हों. उन्होंने पत्र में ऐसी खबरों का भी उल्लेख किया कि ट्रक के मुक्त आवागमन के लिए अलग प्रवेश पत्रों की मांग की जा रही है. स्थानीय अधिकारियों से कहें कि वे देश भर में अंतर-राज्य सीमाओं पर आवाजाही के लिए अलग-अलग पास न मांगे. इसे लेकर सूचनाएं मिली हैं कि देश के विभिन्न हिस्सों में अंतर-राज्य सीमाओं पर ट्रकों की निर्बाध आवाजाही नहीं हो पा रही है और स्थानीय अधिकारी अलग-अलग पास देने पर जोर देते हैं.
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से पुन: कहा है कि लॉकडाउन उपायों पर समेकित संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार, ट्रकों और मालवाहकों की आवाजाही के लिए अलग-अलग पास की आवश्यकता नहीं है, जिनमें खाली ट्रक, इत्यादि भी शामिल हैं. गृह मंत्रालय ने 15 अप्रैल 2020 को कोविड-19 से लड़ने के लिए लॉकडाउन उपायों पर समेकित संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए थे. इन समेकित दिशा-निर्देशों में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया है कि समस्त माल ढुलाई के लिए ट्रकों और मालवाहक को देश के विभिन्न हिस्सों में निर्बाध रूप से चलने की अनुमति होगी.