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07-Jun-2024 06:30 PM
By First Bihar
PATNA : नौकरी के बदले जमीन मामले में CBI ने फाइनल चार्जशीट शुक्रवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल कर दिया है। इस चार्जशीट में लालू प्रसाद, उनकी पत्नी व बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत कुल 78 लोगों को आरोपी बनाया गया है। सीबीआई ने अपनी फाइनल चार्जशीट में लालू परिवार के साथ 38 कैंडिडेट्स समेत कुल 78 लोगों को आरोपी बनाया है।
चार्जशीट में जिन नामों का जिक्र किया गया है, उसमें लालू परिवार के सदस्यों के भी नाम है। इस मामले में अब 6 जुलाई को सुनवाई होगी। बता दें कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को चार्जशीट दाखिल करने का आदेश दिया गया था। विगत 29 मई को अपने एक आदेश में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा था कि 7 जून तक सीबीआई फाइनल चार्जशीट दाखिल करे। इस मामले में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्य आरोपी हैं। ऐसे में अब इस मामले में यदि सीबीआई के चार्जशीट में लालू परिवार के खिलाफ कुछ साक्ष्य दिए होंगे तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
दरअसल, लैंड फॉर जॉब केस वर्ष 2004 से 2009 के बीच का है। जब लालू प्रसाद केंद्रीय रेलमंत्री थे। उनपर आरोप है कि लालू प्रसाद ने पद पर रहते हुए अपने परिवार के सदस्यों के नाम जमीन हस्तांतरित करवाकर लोगों को रेलवे में नौकरियां दिलवाईं हैं। CBI ने यह भी आरोप लगाया है कि रेलवे में की गई भर्तियां भारतीय रेलवे के मानकों के दिशा-निर्देशों के अनुरुप नहीं थीं। लैंड फॉर जॉब के इसी मामले में कोर्ट ने CBI को आखिरी और कन्क्लुडिंग चार्जशीट दाखिल करने के लिए 7 जून तक का वक्त दिया था। आज CBI ने फाइनल चार्जशीट दाखिल कर दिया है। चार्जशीट में लालू यादव समेत कुल 78 लोगों को आरोपी बनाया गया है। सीबीआई ने शुक्रवार को रॉउज एवन्यू कोर्ट में अपनी फाइनल चार्जशीट दाखिल करते हुए लालू प्रसाद यादव, 38 कैंडिडेट्स समेत कुल 78 लोगों को आरोपी बनाया है।
बता दें कि सीबीआई ने 7 अक्टूबर, 2022 को लैंड फॉर जॉब केस में पहली चार्जशीट दायर की थी। इसमें लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती समेत 16 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इसके बाद 15 मार्च 2023 को उन्हें जमानत दे दी गई। जांच एजेंसी ने 3 जुलाई, 2023 को इस केस में सप्लीमेंट्री यानी दूसरी चार्जशीट दायर की थी। इसमें बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी आरोपी बनाया गया है। पिछले साल 4 अक्टूबर को सभी आरोपियों को अदालत ने जमानत दे दी गई थी।