BIHAR: बंद बोरे में शव मिलने की अफवाह का वैशाली पुलिस ने किया खुलासा, बोरे से निकला दर्जनों मरा हुआ चूहा BIHAR: कंपाउंडर के बेटे ने नीट में 390 रैंक हासिल कर पिता का सपना किया साकार, पहले प्रयास में मिली सफलता बिहार वैश्य महासभा के प्रदेश अध्यक्ष आनंद कुमार बने धार्मिक न्यास पर्षद के सदस्य, वैश्य समाज के लोगों ने दी बधाई ROHTAS: जेल से छूटकर आने के बाद भाई के जख्म का लिया बदला, चलती बस में आरोपी को मारा चाकू ARRAH: समाजसेवी अजय सिंह ने बखोरापुर में मनाया जन्मदिन, खिलाड़ियों और छात्रों को किया सम्मानित डोमिसाइल नीति पर तेजस्वी यादव और आरजेडी की दोहरी सोच बेनकाब: ऋतुराज सिन्हा भाजपा को चाहिए सिर्फ आपका वोट, सीवान में बोले मुकेश सहनी..आपकी तकलीफों से बीजेपी कोई लेना-देना नहीं How to Become Pilot: 12वीं के बाद पायलट बनने का सपना करें पूरा, जानें... कौन सा कोर्स है जरूरी Bihar News: 19 जून को इस जिले में लगेगा रोजगार कैंप, 8वीं पास से लेकर ITI वालों तक के लिए नौकरी Bihar News: शराब मामले में गिरफ्तार महादलित युवक की जेल में मौत, परिजनों का हंगामा
27-Aug-2020 03:27 PM
By
RANCHI: चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर शुक्रवार को रांची हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. जमानत के लिए लालू प्रसाद ने याचिका दायर की है. इस फैसले पर सबकी नजरें टिकी है. आखिर कल क्या होगा.
सुनवाई को लेकर न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में याचिका को सूचीबद्ध किया गया है. चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें दोषी मानते हुए 5 साल की सजा दी है. लालू प्रसाद ने दायर याचिका में कहा है कि वह आधी सजा पूरी कर लिए है. ऐसे में उनको जमानत दे दी जाए. एक मामले में उनको जमानत मिल चुकी है.
बीमारी का भी दिया है हवाला
लालू प्रसाद ने अपनी जमानत याचिका में अपनी बीमारी के बारे में भी बताया है. याचिका में बताया गया है कि वह करीब 15 बीमारी ग्रसित है. उनका इलाज कई सालों से रांची के रिम्स में हो रहा है. उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है. इसलिए उनको जमानत दे दी जाए. जमानत के लिए लालू ने 4 जुलाई को हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. बता दे कि लालू प्रसाद ने 23 दिसंबर 2017 से चारा घोटाले मामले में जेल में बंद हैं, दुमका, देवघर और चाईबासा मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने सजा सुनाई है. देवघर केस में उनको जमानत मिल चुकी है, लेकिन दुमका और चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े दो मामलों में उन्हें जमानत नहीं मिली है.